
Mohammad Faisal conviction suspended: लक्षद्वीप के निवर्तमान सांसद मोहम्मद फैजल को केरल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जान से मारने के प्रयास के एक मामले में सांसद को सजा हुई थी। इसको केरल हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा लक्षद्वीप में लोकसभा उपचुनाव पर रोक लगा दी है। केरल हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल पीपी सजा सस्पेंड करने का आदेश दिया था।
NCP के सिंबल पर सांसद चुने गए थे फैजल
मोहम्मद फैजल एनसीपी के लक्ष्यद्वीप से सांसद चुने गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास का एफआईआर उनके सहित चार लोगों पर दर्ज हुआ था। 14 जनवरी 2023 को कवरत्ती की एक अदालत ने निवर्तमान सांसद मोहम्मद फैजल सहित चार लोगों को दस साल का कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। पूर्व मंत्री पीएम सईद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं।
सजा मिलने के साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी गई...
मोहम्मद फैजल को आयोग्य घोषित करने का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट और 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा कि मोहम्मद फैजल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में सभा को उसकी सजा की तारीख यानी 11 जनवरी, 2023 से आयोग्य घोषित किया था।
लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को किया सस्पेंड
मोहम्मद फैजल ने कवरत्ती कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीते 25 जनवरी को मोहम्मद फैजल की सजा को सस्पेंड कर दिया है। सजा सस्पेंड होने के साथ ही फैजल की लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। क्योंकि सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थाी। ऐसे में कोर्ट ने लक्षद्वीप में घोषित लोकसभा उपचुनाव की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने फैजल की सदस्यता जाने के बाद नियमानुसार यहां उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दिया था।
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