National Herald Case: राहुल गांधी ने पूछताछ को लेकर ED को लिखा पत्र, जानिए क्या कहा कांग्रेस सांसद ने

Published : Jun 16, 2022, 05:03 PM ISTUpdated : Jun 16, 2022, 05:45 PM IST
National Herald Case: राहुल गांधी ने पूछताछ को लेकर ED को लिखा पत्र, जानिए क्या कहा कांग्रेस सांसद ने

सार

ईडी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तीन दिनों में करीब 28 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है। शुक्रवार को ईडी ने फिर आने के लिए समन दिया था।   

National Herald Case: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ईडी से शुक्रवार की पूछताछ को सोमवार तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। गुरुवार को ईडी को पत्र लिखकर राहुल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी पूछताछ को सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए। दरअसल, ईडी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से तीन दिनों में करीब 28 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है। शुक्रवार को ईडी ने फिर आने के लिए समन दिया था। 

मां की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से राहुल पूछताछ चाहते हैं टालना

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां सोनिया गांधी के साथ अस्पताल में हैं। सोनिया गांधी रविवार से दिल्ली दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में हैं। सूत्रों ने कहा कि उन्हें कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की भूमिका की जांच

प्रवर्तन निदेशालय, नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की भूमिका की जांच कर रहा है। इसमें यंग इंडियन का एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) अधिग्रहण शामिल है। एजेएल वह कंपनी जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती है, जो कांग्रेस का मुखपत्र है।

यंग इंडियन को लेकर इनकम टैक्स दावा

यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति में 800 करोड़ से अधिक ले लिया। इनकम टैक्स के अनुसार, इसे यंग इंडियन के शेयरधारकों सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संपत्ति माना जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें कर का भुगतान करना चाहिए। कांग्रेस ने दावा किया है कि यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी है, इसलिए शेयरधारक इसकी संपत्ति से कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया है कि यंग इंडियन ने कोई धर्मार्थ कार्य नहीं किया है। इसका एकमात्र लेन-देन एजेएल के कर्ज का हस्तांतरण था। कांग्रेस ने प्रतिवाद किया है कि समाचार पत्र दान है। आयकर आदेश को अदालत में चुनौती दी गई है और यह उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

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