
loksabha membership cancelled: सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सांसद फैजल लक्ष्यद्वीप के सांसद हैं। लोकसभा सचिवालय ने सांसद के अयोग्य होने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरिएट के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 11 जनवरी से सांसद फैजल को अयोग्य घोषित किया गया है। दरअसल, हत्या के एक मामले में कुछ दिनों पहले ही सांसद फैजल पर आरोप तय होने के बाद सजा हुई है।
सांसद को दस साल की हुई है सजा
मोहम्मद फैजल एनसीपी के लक्ष्यद्वीप से सांसद हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास का एफआईआर उनके सहित चार लोगों पर दर्ज हुआ था। बुधवार को कवरत्ती की एक अदालत ने सांसद सहित चार लोगों को दस साल का कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। पूर्व मंत्री पीएम सईद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं।
सजा मिलने के साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी गई...
मोहम्मद फैजल को आयोग्य घोषित करने का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट और 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा कि मोहम्मद फैजल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में सभा को उसकी सजा की तारीख यानी 11 जनवरी, 2023 से आयोग्य घोषित किया है।
यूपी में आजम खान सहित कई विधायकों की जा चुकी है सदस्यता
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से विधायक रहे मोहम्मद आजम खान की बीते दिनों सदस्यता खत्म कर दी गई थी। कोर्ट से एक मामले में सजा मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की थी। इसके बाद खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की भी सदस्यता कोर्ट से सजा मिलने के बाद खत्म कर दी गई थी। दोनों सीटों पर उपचुनाव भी हो चुके हैं।
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