नीट पेपरलीक में पहली चार्जशीट, सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ तय किया आरोप

पेपरलीक कांड में 58 लोकेशन्स पर रेड कर सीबीआई ने 40 लोगों को अरेस्ट किया था। इनमें 15 आरोपियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

Dheerendra Gopal | Published : Aug 1, 2024 3:37 PM IST / Updated: Aug 02 2024, 12:42 AM IST

CBI NEET Paperleak: सीबीआई नीट पेपरलीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 13 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया है। पेपरलीक कांड में 58 लोकेशन्स पर रेड कर सीबीआई ने 40 लोगों को अरेस्ट किया था। इनमें 15 आरोपियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पेपरलीक मामले में किन लोगों के खिलाफ चार्जशीट?

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नीट पेपरलीक केस में सीबीआई ने 13 लोगों नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार-1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज के खिलाफ आरोप-पत्र तय किया है। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई 40 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इनमें से बिहार पुलिस ने 15 आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद केंद्रीय एजेंसी को हैंडओवर किया था।

पेपरलीक प्रीप्लान्ड था

सीबीआई ने आरोप पत्र में यह कहा कि पेपरलीक प्रीप्लान्ड था। जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120-बी, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत आरोप तय किया है। नीट पेपरलीक मामले में 5 मई को पटना के शास्त्रीनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया था। 23 जून 2024 को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने पेपर लीक जांच के लिए फॉरेंसिक टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज, टॉवर लोकेशन एनालिसिस आदि का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने आरोप पत्र दायर करते हुए यह भी कहा है कि वह अभी अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट परीक्षा कराने से किया था इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जुलाई को NEET UG की दोबारा परीक्षा कराने और पिछले महीने घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल रहे। कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन दोबारा नहीं होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा प्रश्न पत्र के सिस्टमेटिक लीक का संकेत नहीं है जो परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का संकेत दे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि नीट यूजी के रिजल्ट में गड़बड़ी थी या परीक्षा के संचालन में कोई सिस्टमेटिक उल्लंघन हुआ था।

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