पंजाब के फगवाड़ा के में निहंग सिख ने युवक की हत्या की, आरोपी ने खुद को गुरुद्वारे में बंद किया

पंजाब के फगवाड़ा के चौरा खून साहिब गुरुद्वारे में एक निहंग सिख ने एक युवक की हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार सुबह की है। आरोपी ने वीडियो जारी कर घटना की जिम्मेदारी ली है। आरोपी का नाम रमनदीप सिंह मंगु बताया जा रहा है। 

Nitesh Uchbagle | Published : Jan 16, 2024 7:30 AM IST / Updated: Jan 16 2024, 01:21 PM IST

फगवाड़ा. पंजाब के फगवाड़ा के चौरा खून साहिब गुरुद्वारे में निहंग सिख ने युवक की हत्या कर दी। यह घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। आरोपी ने वीडियो जारी कर घटना की जिम्मेदारी ली है। आरोपी का नाम रमनदीप सिंह मंगु बताया जा रहा है। आरोपी को युवक पर बेअदबी का शक था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पंहुची  और गुरुद्वारे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के आने के बाद आरोपी ने खुद को गुरुद्वारे के परिसर में बंद कर लिया। 

 

घटना की जानकारी देते हुए फगवाड़ा एसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 

 

बेअदबी क्या है…

पंजाब में पिछले कुछ दिनों में बेअदबी की घटनाए बढ़ी है। बेअदबी का मतलब पवित्र माने जाने वाली किसी चीज के प्रति अनादर करना या उसका अपमान करना बेअदबी होता है। इसमें ग्रंथ, कलाकृतियां, प्रतीक या किसी पंंथ के प्रति अपमानजनक आचरण शामिल है। 

बेअदबी के वो मामले जिसे देख देश दंग रह गया

पंजाब में बेअदबी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए है। बेअदबी को लेकर हिंसा के भी मामले सामने आए है। बेअदबी से जुड़ी चार घटनाए जिससे पुरे देश को हिला कर रख दिया। 

  1. साल 1970 में निरंकारी मिशन के प्रमुख गुरुबरन सिंह ने गुरू गोविंद सिंह की बताई परंपरा को बदलना चाहा, जिसे बेअदबी माना गया। इसके बाद भीड़ ने गुरुबरन सिंह की हत्या कर दी। 
  2. साल 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को बेअदबी माना गया, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 
  3. साल 2007 में गुरमीत राम रहीम ने गुरू गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहन ली, इसे भी बेअदबी माना गया। गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 
  4. साल 2015 में बरगाड़ी में गुरुद्वारा साहिब में पोस्टर लगा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इसे भी बेअदबी माना गया। इस मामले एक आरोपी की जेल में ही हत्या कर दी गई। 

बेअदबी को लेकर कानून 

बेअदबी को लेकर आईपीसी की 295 और 295A तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 2 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। 

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