टैक्स में बड़ी राहत, 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 20% की बजाय अब सिर्फ 10% टैक्स, लेकिन शर्ते लागू...

Published : Feb 01, 2020, 11:57 AM ISTUpdated : Feb 01, 2020, 03:13 PM IST
टैक्स में बड़ी राहत, 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 20% की बजाय अब सिर्फ 10% टैक्स, लेकिन शर्ते लागू...

सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट 2020-21 पेश किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी के लिए बड़ी सौगात देते हुए टैक्स में भारी छूट दी है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा।  

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट 2020-21 पेश किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी के लिए बड़ी सौगात देते हुए टैक्स में भारी छूट दी है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक आय पर 20% की बजाय 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 30% की बजाय 20% टैक्स। 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 30% की बजाय 25% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ऊपर आमदनी वाले को 30 फीसदी टैक्स देना होगा। लेकिन यह लाभ लेने के लिए शर्त रखी गई है। 

टैक्स छूट के लिए शर्ते क्या हैं?
सरकार ने टैक्स स्लैब में नया बदलाव किया है। यानी सरकार का नया स्लैब वैकल्पिक है। अगर किसी टैक्स पेयर को इसका लाभ लेना है तो उसे उन छूट को छोड़ना होगा, जो अभी तक मिलती आई हैं। यानी अगर आप पहले बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 70 मुद्दे पर फायदा ले रहे हैं तो उसे छोड़ना होगा, तभी नए स्लैब के हिसाब से टैक्स में छूट मिलेगी। अगर वह लाभ लेते हैं तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भरना होगा।

- 2019-20 में कुल खर्च 26.99 लाख करोड़ रुपए। अगले साल 22.24 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान। कुल खर्च 30 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। 

2020-21 में दस फीसदी विकास दर का लक्ष्य

निर्मला सीतारमण ने कहा, 2020-21 में सरकार का दस फीसदी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 19-20 में सरकारी खर्च 26.19 लाख करोड़ रुपए है।

पेंशन ट्रस्ट बनाने का ऐलान

बजट भाषण में पेंशन ट्रस्ट का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार एलआईसी का बड़ा हिस्सा बेचेगी। एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा।

बैंक करप्ट हुए तो मिलेंगे 5 लाख रुपए

बैंक सुधार पर भी जोर दिया गया है। बजट में बैंकों में जमा पैसों का बीमा बढ़ाया गया है। बैंक जमा पर गारंटी एक लाख से पांच लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा साल 2024 तक देश में 100 एयरपोर्ट बनाने का बड़ा एलान किया है। 

पहले टैक्स का रेट क्या था? 

वर्तमान में 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है। 2.5 से 5 लाख तक 5 पर्सेंट टैक्स लगता है, हालांकि चालू वित्त वर्ष के लिए 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। 5 लाख से 10 लाख तक कमाई पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख से ज्यादा पर 30 पर्सेंट टैक्स लगता है।

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

कौन हैं NIA के नये मुखिया राकेश अग्रवाल? जानिए इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड
Odisha Crime: खेलती बच्ची को बहलाकर ले गया दादा, फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया