Plea in Supreme Court: राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Published : Jun 10, 2022, 03:14 PM ISTUpdated : Jun 10, 2022, 03:54 PM IST
Plea in Supreme Court: राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में राज्यसभा चुनाव परिणाम (RS Polls Result) को रोकने के लिए याचिका दायर की गई है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट (Highcourt) पहले ही यह याचिका खारिज कर चुका है।  

नई दिल्ली. राजस्थान के 6 विधायकों पर दलबदल कानून के तहत मामला दर्ज है। इसे आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के परिणाम (RS Polls Result) घोषित करने पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है, जब तक कि विधायकों का मामला सुलझा नहीं लिया जाता। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस एमआर शाह व अनिरूद्ध बोस की बेंच के समक्ष यह मामला शुक्रवार सुबह के लिए तक्काल सुनवाई के लिए रखी गई। बेंच ने कहा कि एपेक्स कोर्ट ने चीफ जस्टिस आफ इंडिया को मामले की प्रति भेजी है। लेकिन उन्होंने अभी इसे रिसीव नहीं किया है। कोर्ट ने माना की सीजेआई आफिस से लिस्टिंग की स्वीकृति के नहीं मिलने की स्थिति में भी उन्हें इस मामले की सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं है। हमने रजिस्ट्री से बात की और उन्होंने कहा कि मैटर चीफ जस्टिस को भेजा है लेकिन चीफ जस्टिस कार्यालय से रिस्पांस नहीं मिला है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप वेट कीजिए। चीफ जस्टिस से स्वीकृति मिलने के बाद वे मामले की सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने भी कहा कि उन्होंने भी रजिस्ट्री से बात की लेकिन मामला आज के लिए लिस्ट नहीं हो सका।

हाईकोर्ट से खारिज है याचिका
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरूवार याचिका खारिज कर दी थी। इसमें कहा गया कि बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले 6 विधायकों के खिलाफ जब तक दलबदल कानून के तहत कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक राज्यसभा चुनाव परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। कहा गया है कि 6 विधायक बीएसपी के टिकट पर जीते हैं, जिन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इन पर दलबदल कानून के तहत मामला लंबित है। 

क्या है पूरा मामला
हाईकोर्ट ने अपने आर्डर में कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। दायर याचिका में यह भी नोटिस किया गया है कि याचिकाकर्ता ने मामले के दूसरे पहलू की चर्चा नहीं की है। राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने चुनाव रोकने के लिए किसी अंतरिम आदेश की मांग नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे क्योंकि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शुक्रवार को चुनाव होने हैं। वहीं पिछले साल जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने उन दो याचिकाओं पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा था, जिसमें बीएसपी के 6 विधायकों द्वारा सत्तारुढ़ कांग्रेस में विलय को चुनौती दी गई है। 

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