Delhi के बाद अब पंजाब में बढ़ी टकराहट: गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने भगवंत मान सरकार को दी चेतावनी-राष्ट्रपति शासन की कर दूंगा सिफारिश

Published : Aug 26, 2023, 12:04 AM IST
punjab cm bhagwant man

सार

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी है कि उनके पत्र का जवाब नहीं दिया तो वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देंगे।

Punjab Governor Vs AAP Government: दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उप राज्यपाल के बीच तल्खी के बाद अब पंजाब में भी आप सरकार और गवर्नर के बीच टकराहट शुरू हो गई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी है कि उनके पत्र का जवाब नहीं दिया तो वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देंगे। राजभवन से बताया गया है कि राज्यपाल ने कुछ जानकारियां मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांगी थी लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

क्या चेतावनी दी है गवर्नर ने?

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना स्पष्ट रूप से सीएम पर लगाए गए संवैधानिक कर्तव्य का अपमान होगा। ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे यह जानकर खेद है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार, मुख्यमंत्री के लिए राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित ऐसी सभी जानकारी राज्यपाल को प्रदान करना अनिवार्य है। अगर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल को कॉल करके यह जानकारी देंगे कि आप मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं।

आपने शालीनता और मर्यादा की कमी का प्रदर्शन किया

मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखी गई राज्यपाल की ओर से चिट्ठी में आगे कहा गया है कि मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना तो दूर, आपने शालीनता और मर्यादा की कमी का प्रदर्शन किया जब आप अनावश्यक और अनुचित टिप्पणियाँ करने के लिए आगे बढ़े, जिसे केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे और कार्यालय के खिलाफ अत्यधिक शत्रुता और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

राज्यपाल ने चेतावनी दी कि यदि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं भेजी गई तो वह संवैधानिक सिस्टम की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजेंगे। साथ ही आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे।

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