पंजाब में महिला को अर्धनग्न कर घुमाने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, कहा- ये द्रौपदी के चीरहरण से कम नहीं

Published : Apr 09, 2024, 09:29 AM IST
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सार

पंजाब के तरनतारन में महिला को अर्धनग्न कर गली में घुमाने के मामले में  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई हुए कहा है कि यह घटना महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की याद दिलाती है। 

नेशनल डेस्क। पंजाब  के तरण तारण में प्रेमी युगल ने भागकर शादी कर ली थी। इससे नाराज युवती के परिजनों ने लड़के का बदला उसकी मां से इस प्रकार लिया कि मानवता शर्मसार हो गई। लड़की वालों के परिजनों ने लड़के की मां के साथ मारपीट करने के साथ उसे अर्धनग्न कर गली में घुमाया। उसके कपड़े फाड़कर अभ्रदता की। मामले को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है। इस प्रकरण में कोर्ट ने कहा है कि पंजाब की ये शर्मनाक घटना द्रौपदी चीरहरण की याद दिलाती है।  

कौरवों का आदेश पर हुई घटना से कम नहीं
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के तरन तारण में हुई इस घटना पर कहा है कि यह महाभारत में कौरवों का दिया गया आदेश या कृत्य जैसा नजर आता है। घटना महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की याद दिलाती है। यह बेहद दुखद है। जैसे गली में लोगों ने कुछ नहीं किया था वैसे महाभारत में भी भीष्म पितामह समेत कई वरिष्ठ लोग भी तमाशबीन बने रहे थे। 

पंजाब सरकार को कोर्ट ने भेजा समन
पंजाब के तरनतारन जिले में 31 मार्च को 55 वर्षीय महिला को उसके बेटे के लव मैरिज करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। लड़की के घर वालों ने उसे अर्धनग्न कर गली में घुमाया था। मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया और केस को जनहित याचिका के रूप में मानने का फैसला किया। जस्टिस वशिष्ठ तरनतारन सेशन डिवीजन के प्रशासनिक जज के पद पर भी हैं। इस केस को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लापीता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया जिसपर पंजब सरकार को समन भेजा गया है।  

पढ़ें पंजाब शर्मसार: महिला को अर्धनग्न कर गली में घुमाया, बेटे के लव मैरिज करने की सजा मां को दी

न्याय पालिका मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी
न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा कि आम आदमी यही सोचता है कि कुछ भी कर लोन्याय प्रणाली प्रशासन की नाक के नीचे कुछ भी करे, कोई भी अपराध करे, वह मूकदर्शक बनी रहेगी। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट एक सालइलेंट दर्शक की तरह नहीं बैठी रहेगी। ऐसे जघन्य कृत्यों को लेकर खुद मामले को संज्ञान में लेकर आरोपियों को सजा देगी।

घटना में ये हुए गिरफ्तार
पंजाब में हुई घटना के मामले में शिकायत के आधार पर लड़की पक्ष से युवती की मां कुलविंदर कौर मणि, उसका भाई शरणजीत सिंह शन्नी और गुरचरण सिंह और एक पारिवारिक मित्र सनी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 

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