क्यों हुई RG Kar मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ.संदीप घोष की गिरफ्तारी?

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ.संदीप घोष को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। डॉ. घोष पर बायोमेडिकल कचरा निपटान में गड़बड़ी और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ट्रेनी डॉक्टर रेप व मर्डर केस में भी उनसे पूछताछ हो चुकी है।

Dheerendra Gopal | Published : Sep 2, 2024 6:34 PM IST / Updated: Sep 03 2024, 12:09 AM IST

Sandip Ghosh arrest: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप व मर्डर केस के बाद सुर्खियों में आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ.संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 15 दिनों की पूछताछ के बाद उनको सोमवार को अरेस्ट किया। 2 सितंबर को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। डॉ.घोष के अलावा बिप्लव सिंह, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को भी अरेस्ट किया गया है।

क्या आरोप लगा डॉ.संदीप घोष पर?

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दरअसल, डॉ.संदीप घोष के खिलाफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक डॉ.अख्तर अली ने संदीप घोष के खिलाफ आर्थिक भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया था। डॉ.अख्तर ने डॉ.संदीप घोष पर बायोमेडिकल कचरा के निपटान में भ्रष्टाचार, लावारिश लाशों की तस्करी, कंस्ट्रक्शन कामों के टेंडर में भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए थे।

किन धाराओं में पूर्व प्राचार्य पर हुआ केस दर्ज?

पूर्व प्राचार्य डॉ.संदीप घोष के खिलाफ बीते 19 अगस्त को पुलिस ने आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन 24 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। करप्शन के मामले में डॉ.संदीप घोष के अलावा मां तारा ट्रेडर्स, ईशान कैफे, खामा लौहा भी आरोपी हैं।

ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर में भी हो चुकी है पूछताछ

ट्रेनी डॉक्टर रेप व मर्डर केस में भी पूर्व प्राचार्य डॉ.संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी सीबीआई ने कराया था। हालांकि, इस मामले में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में सीबीआई ने अरेस्ट किया है।

कितने दिनों तक की सजा का प्रावधान?

भ्रष्टाचार के जिन मामलों में डॉ.संदीप घोष को अरेस्ट किया गया है, उसमें अगर वह दोषी पाए गए तो 120बी में उनको कम से कम दो साल की सजा, 420 में कम से कम सात साल, भ्रष्टाचार के मामले में कम से कम छह महीना की सजा हो सकती है।

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