कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड: सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास...इस दिन आएगा फैसला

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की है। सियालदह कोर्ट 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। क्या दोषी को मिलेगी सजा?

Kolkata Doctor rape and murder: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर रेप व मर्डर केस में सीबीआई ने सजा-ए-मौत की मांग की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप व हत्या के बाद मिले शव के मामले में सियालदह कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। देश भर में पनपे जनाक्रोश के बाद सीबीआई ने कोर्ट में 100 गवाहों, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट, सीसीटीवी कैमरों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल कॉल डेटा, लोकेशन, ईयरफोन आदि साक्ष्यों के आधार पर अपनी चार्जशीट पेश की थी। 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। इस मामले में सिविल वॉलंटियर संजय राय को अरेस्ट किया गया था। हालांकि, इस मामले में सीबीआई ने पहले गैंगरेप करार दिया था। लेकिन आखिरकार कोलकाता पुलिस के दावे ही सीबीआई जांच में भी सच हुए और एक व्यक्ति के रेप की पुष्टि केंद्रीय जांच में भी सामने आई। सियालदह कोर्ट 18 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा।

क्या है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला?

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमीनार हॉल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या की गई थी। शव मिलने के बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जतायी गई और आंदोलन शुरू हो गया। उधर, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों बाद आरोपी संजय राय को अरेस्ट कर लिया। शव के पास मिले ईयरफोन व अन्य सबूतों के आधार पर संजय राय को अरेस्ट किया गया। लेकिन सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों को गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। दावा यह किया गया कि ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप हुआ है। परिजन ने देरी से सूचना और गलत बयानबाजी को लेकर कॉलेज प्रशासन व पुलिस पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया।

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सीबीआई ने भी केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी। काफी दिनों तक सीबीआई भी गैंगरेप की बात कहती रही। विवादित प्राचार्य को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और निगरानी के बाद जब सीबीआई ने चार्जशीट दायर की तो पुलिस के समान ही सिर्फ संजय राय द्वारा रेप किए जाने की बात कही गई। सीबीआई ने गैंगरेप से इनकार कर दिया। इसी आधार पर चार्जशीट भी दाखिल की गई। अब मामले में फैसला आने वाला है।

संजय राय का दावा उसे फंसाया गया

उधर, पेशी के दौरान आरोपी संजय राय का दावा है कि वह बेकसूर है। उसने कहा: 'मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं। मुझे फंसाया गया है। मैं इतने दिनों तक चुप रहा। मैंने बलात्कार और हत्या नहीं की। मेरी कोई सुन नहीं रहा। सरकार ही मुझे फंसा रही है। मुझे हर जगह धमकाया जा रहा है कि तुम कुछ मत बोलना। मेरे विभाग ने भी मुझे धमकाया है। मैं निर्दोष हूं।'

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