NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने इस सेशन के लिए दी 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी, EWS भी रहेगा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है. ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jan 7, 2022 5:30 AM IST / Updated: Jan 07 2022, 11:27 AM IST

नई दिल्ली.  नीट पीजी 2021 काउंसलिंग (NEET PG ) और आरक्षण (NEET PG OBC reservation) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया।  कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए 27 फीसदी ओबीसी को मंजूरी दे दी है। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद अब मेडिकल पीजी एडमिशन के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द शुरू हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा पर भी अहम फैसला दिया है।

मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा-  हम ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रख रहे हैं। यानी ओबीसी वर्ग के छात्रों को इसी बार से एडमिशन में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा-  काउंसलिंग तुरंत शुरू करने जरूरत है। इसके साथ ही 10% EWS आरक्षण भी हो। आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा। इसके साथ ही EWS आरक्षण को लेकर मार्च में विस्तार से सुनवाई होगी।

केन्द्र ने किया था अनुरोध
बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। इस मामले में 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  


जल्द जारी हो सकती है डेट
कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्‍ता साफ हो गया है। बता दें कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्‍टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किए थे। MCC जल्‍द ही काउंसलिंग डेट्स जारी कर सकता है। 

क्या है संशोधित EWS मानदंड
संशोधित ईडब्ल्यूएस (EWS) मानदंड विवादास्पद 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बरकरार रखता है, लेकिन आय के बावजूद, पांच एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि वाले परिवारों को शामिल नहीं करता है। हलफनामा अदालत के जवाब में था जिसमें सरकार से पूछा गया था कि उसने 8 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय पर समझौता क्यों किया है जो कि ओबीसी के बीच 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण करने के लिए समान मानक है।

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