शिवसेना चुनाव चिह्न मामला: सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर नहीं लगी रोक

सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी के नाम (Shiv Sena party name and symbol) और चुनाव चिह्न (धनुष और तीर) देने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

Vivek Kumar | Published : Feb 22, 2023 10:29 AM IST / Updated: Feb 22 2023, 05:10 PM IST

नई दिल्ली। शिव सेना पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न (धनुष और तीर) छिन जाने के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट से शिंदे गुट को राहत मिली है। उद्धव गुट की ओर से चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित किया है। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने मामले में सुनवाई की। कोर्ट में उद्धव गुट का पक्ष वकील कपिल सिब्बल ने रखा। वहीं, शिंदे गुट की ओर से एनके कॉल ने बात रखी। एनके कॉल ने कोर्ट में कहा कि उद्धव गुट को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। उनका सीधे सुप्रीम कोर्ट आना गलत है।

Latest Videos

जवाब देने के लिए कोर्ट ने दिया दो सप्ताह समय
सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि बिना सभी पक्षों की दलीलें सुने हम इस समय आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। कोर्ट ने शिंदे गुट और उद्धव गुट को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

क्या है मामला?
गौरतलब है कि पिछले साल शिवसेना पार्टी में टूट हुई थी। एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को साथ लेकर बगावत कर दिया था। इसके चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने सरकार बनाई थी।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में 'भूकंप' के बीच BJP को झटका, AAP की शैली ओबेराय बनीं मेयर, पढ़िए इलेक्शन से लेकर अब तक क्या हुआ?

उस वक्त से शिवसेना के दोनों गुटों के बीच पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न को लेकर संघर्ष चल रहा है। यह मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा था। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाते हुए शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव के सपने में आएं मुलायम सिंह यादव, कहा...साइकिल से चलना ही होगा

Share this article
click me!

Latest Videos

ईरान युद्ध में उतरा तो दुनिया में मचेगा हाहाकार! आ जाएगा Oil और Gas का संकट
ईरान इजराइल के बीच अगर छिड़ी जंग तो क्या पड़ेगा भारत पर असर? Israel-Iran Conflict
नवरात्र में भूलकर भी न करें ये 5 काम, जानें किन-किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान । Navratri 2024
56 साल बाद घर आई जवान की डेडबॉडी, इंतजार करते मर गए माता-पिता, पत्नी-बेटा
इजरायल ने हमास सरकार के चीफ सहित 3 टॉप लीडर्स को किया ढेर