कोरोना संकट के चलते पिछले एक साल से स्कूल नहीं खुल पाए हैं। स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने अपनी फीस कम नहीं की है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे वे राज्यों को फीस कम करने का आदेश दे सकें, लेकिन उनका भी यही मानना है कि फीस घटानी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए संवेदनशीलता दिखाएं।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोरोनाकाल में स्कूल बंद हैं, ऐसे में उनका खर्चा कम हुआ है। इसे देखते हुए स्कूलों को अपनी फीस घटानी चाहिए। बता दें कि पिछले साल मार्च, 2020 में कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। इसके बाद से स्कूल ठीक से नहीं खुल पाए हैं। इसके बावजूद ज्यादातर स्कूल फीस में कोई राहत नहीं देना चाहते। इसे लेकर राजस्थान के कुछ स्कूलों की शिकायत लेकर अभिभावक कोर्ट पहुंचे थे। इस पर हाईकोर्ट ने स्कूलों को 30% फीस कम करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के खिलाफ स्कूल संचालक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
जानिए पूरा मामला...