
Supreme Court on removal of Delhi CM: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। याचिकाकर्ता कांति भाटी की मांग थी कि दिल्ली आबकारी नीति केस में अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। इस याचिका को बीते महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि यदि हस्तक्षेप करने की स्थितियां हैं तो उसमें उप राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए न कि कोर्ट इस पर कुछ करेगा। यह याचिका कोई कानूनी योग्यता वाली नहीं है। यह औचित्य का मामला है, इसमें हम नहीं जा सकते, अगर एलजी कार्रवाई करान चाहते हैं तो उन्हें कार्रवाई करने दीजिए।
1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर केजरीवाल
दरअसल, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर गए थे लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी पर कोई राहत नहीं दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चैलेंज किया था। लोकसभा चुनाव और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से जवाब मांगा लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने राहत देने का फैसला किया। कोर्ट के राहत देने के ऐलान के बाद ईडी ने विरोध दर्ज कराया लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 21 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने के करीब डेढ़ साल तक वह बाहर ही थे लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनको पहले या बाद में भी अरेस्ट किया जा सकता था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।
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