सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम बेल एक्सटेंशन याचिका कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की इंटरिम बेल पर चुनाव को देखते हुए रिहा किया गया था। अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन के इंटरिम बेल के एक्सटेंशन की याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट इंटरिम बेल बढ़ाने संबंधी याचिका को सिरे से खारिज कर दिय है। ऐसे में अब 2 जून को फिर से केजरीवाल को वापस तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा।
अंतरिम जमानत बढ़ाने की रजिस्ट्री की रिजेक्ट
अरविंद केजरीवाल ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत संबंधी याचिका लगाई थी कि अभी उन्हें कई सारी मेडिकल संबंधी जांचें करानी हैं। हलांकि उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। केजरीवाल ने 7 दिन की एक्सटेंशन याचिका की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा।
इलाज कराने के लिए मांगा था समय
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इलाज कराने और कई सारी मेडिकल जांचें कराने के संबंध में 7 दिन का समय और मांगा था। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने हवाला दिया था कि उनको अभी PET CT स्कैन के साथ कई सारी अन्य मेडिकल टेस्ट कराने हैं।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसे
दिल्ली शरा घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल 26 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्त में लिया था। इसके बाद से वह लगातार तिहाड़ जेल में थे। कोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने की डिमांड पर 1 जून तक की उनको राहत दी थी जो कि तीन दिन के बाद खत्म हो रही है।