नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर सकती। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी प्रक्रिया को किसी आरोपी के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अधिकारी जज नहीं बनें। अगर किसी का घर गलत तरीके से तोड़ा गया तो अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसे घर बनावाना होगा और मुआवजा भी देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की गई थी कि आरोपी के खिलाफ सुधारात्मक उपाय के रूप में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जाए। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कार्यपालिका न्याय करने वाले की भूमिका नहीं निभा सकती। मात्र आरोपों के आधार पर किसी नागरिक के घर को मनमाने ढंग से ध्वस्त करना संवैधानिक कानून और शक्तियों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा, "निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में कार्यपालिका का अतिक्रमण मूलभूत कानूनी सिद्धांतों को बाधित करता है। जब अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस तरह की मनमानी कार्रवाई कानून के शासन को कमजोर करती है।"
कोर्ट ने कहा, "अधिकारी इस तरह मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते। आपराधिक कानून में ऐसे सुरक्षा उपाय मौजूद हैं जो आरोपी या दोषी ठहराए गए लोगों को भी सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं। यदि किसी अपराध के लिए केवल एक ही व्यक्ति आरोपी है तो अधिकारियों को पूरे परिवार का घर तोड़ने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता।"
बता दें कि 1 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया था। इसमें अधिकारियों को अगले नोटिस तक तोड़फोड़ अभियान रोकने का निर्देश दिया गया था। आदेश में सड़कों और फुटपाथों पर बनी धार्मिक इमारतों सहित अनधिकृत संरचनाओं को शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि "सार्वजनिक सुरक्षा" जरूरी है। कोई भी धार्मिक संरचना चाहे वह मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा हो सड़क को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए।
घर तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
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