Uttarakhand UCC Bill की खास बातें, हत्यारे बेटे को नहीं मिलेगी पिता की संपत्ति, खत्म होगी हलाला जैसी कुप्रथा

उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पेश किया गया। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होगा।

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को UCC (Uniform Civil Code) बिल पेश किया गया। इस विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य होगा।

यह लागू होता है तो विवाह, तलाक और विरासत के मामले में सभी नागरिकों पर एक जैसा कानून लागू होगा चाहे वे किसी भी धर्म के हों। इसके अनुसार हत्यारे बेटे को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। वहीं, तलाक के बाद विवाह करने के लिए महिला पर किसी प्रकार का शर्त नहीं लगाया जा सकेगा।

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नाजायज रिश्ते से जन्में बच्चे को भी मिलेगा अधिकार

समलैंगिक विवाह की इजाजत नहीं

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