प. बंगाल का नया बिल: पीड़िता की तस्वीर शेयर की तो सख्त सजा, रेप केस में अब फांसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड सुनिश्चित करने वाला 'अपरजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल' पेश किया गया है। बिल में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

दिल्ली: बलात्कार के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड सुनिश्चित करने वाला अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल  पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया गया। बिना अनुमति अदालती कार्यवाही सहित रिपोर्ट करने पर पांच साल तक की कैद का भी बिल में प्रावधान है। महिला डॉक्टर की हत्या मामले में  सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए यह कदम उठाया गया है।


अपरजिता वुमन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक ने विधानसभा में पेश किया। युवा डॉक्टर की हत्या के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच घिरती सरकार का बचाव करने के लिए ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया है।

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इस कानून में संशोधन के तहत यौन उत्पीड़न पीड़िता की हत्या या गंभीर रूप से घायल होने पर दोषी को मृत्युदंड दिया जाएगा।  कम से कम 20 साल की कैद का भी बिल में प्रावधान है। पीड़िता का नाम और पहचान उजागर करने वालों और तस्वीरें प्रसारित करने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। बिना अनुमति अदालती कार्यवाही सहित रिपोर्ट करने पर भी 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

बिल में मुकदमे की कार्रवाई तेजी से पूरी करने और सजा देने का भी प्रावधान है। विधानसभा द्वारा पारित होने के तुरंत बाद बिल राज्यपाल को भेजा जाएगा।  अगर राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए तो राजभवन के सामने धरना दिया जाएगा, ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि बंगाल में अलग से कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है और मौजूदा कानून में ही कड़े प्रावधान हैं। इसलिए माना जा रहा है कि  राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

इस बीच, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि युवा डॉक्टर की हत्या मामले में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना किसी से सलाह-मशविरा किए यह कानून लाया है। बीजेपी विधायक आज काले दुपट्टे पहनकर विधानसभा पहुंचे।

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