
RBI to withdraw 2000 rupees currency: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2016 से चलन में रहे ₹2,000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर 2023 तक दो हजार के नोट को बैंक में एक्सचेंज करना अनिवार्य है। एक बार में अधिकतम दस नोट को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है। शुक्रवार को आरबीआई ने इस महत्वपूर्ण ऐलान को करने के साथ यह वजह भी बताई है कि उसने नोटों को वापस लेने का क्यों निर्णय लिया है।
डिजिटल पेमेंट की वजह से लोग नहीं कर रहे इस्तेमाल
'इंडिया डिजिटल पेमेंट्स एनुअल रिपोर्ट' टाइटल से छपी एक रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरबीआई ने कहा कि यूपीआई और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल और प्रीपेड कार्ड जैसे भुगतान मोड ने अकेले 2022 में 14.92 लाख करोड़ रुपये के 87.92 बिलियन लेनदेन हुआ है।
क्लीन करेंसी पॉलिसी
आरबीआई ने कहा कि यह निर्णय लोगों को हाई क्वालिटी वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी 'क्लीन नोट पॉलिसी' का एक हिस्सा है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग का अधिकांश हिस्सा मार्च 2017 से पहले जारी किया गया था। चार-पांच साल में नोट अपने अनुमानित जीवन काल तक पहुंच गए हैं। ऐसे में इन नोटों को वापस लिया जा रहा है। मार्च 2017 से पहले ₹ 2,000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में से लगभग 89 प्रतिशत जारी किए गए थे। इनकी चार-पांच साल की अवधि पूरी होने को है। इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च 2018 के चरम पर ₹ 6.73 लाख करोड़ से गिरकर (सर्कुलेशन में नोटों का 37.3 प्रतिशत) घटकर ₹ 3.62 लाख करोड़ हो गया। यह 31 मार्च, 2023 को सर्कुलेशन में नोटों का केवल 10.8 प्रतिशत है।
नोट वापस लेने की पुरानी प्रथा
आरबीआई ने नोटों को वापस लेने का एक सामान्य प्रथा बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 2013-2014 में नोटों को चलन से हटाने के लिए इसी तरह का निर्णय लिया गया था। जनवरी 2014 में RBI ने 2005 से पहले जारी किए गए सभी करेंसी नोटों को पूरी तरह से वापस ले लिया था। आरबीआई ने 30 सितंबर तक जनता को अपने बैंक नोट जमा करने या बदलने के लिए एक विंडो खोलने का प्रावधान किया है।
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