454-2 से महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास, राज्यसभा में किया गया पेश, 10 प्वाइंट में पढ़ें खबर

महिला आरक्षण बिल बुधवार को 454-2 से लोकसभा से पास हो गया। इसे आज राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा से पास होने पर यह कानून बन जाएगा। 

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बुधवार को लोकसभा से पास हो गया। बिल के पक्ष में 454 और विरोध में दो वोट पड़े। आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। इसके लिए आठ घंटे तक बहस हुई। बहस में 60 सांसदों ने हिस्सा लिया। बिल पर मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। 10 प्वाइंट में पढ़ें महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान लोकसभा में क्या हुआ...

1-पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रस्तावित कानून के दायरे में ओबीसी महिलाओं को लाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू करने में देरी महिलाओं के लिए "घोर अन्याय" होगी।

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2- कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से घबराकर सरकार द्वारा लाया गया है। कई विपक्षी नेताओं ने इसे "जुमला" बताया।

3- तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, "महिला आरक्षण दो पूरी तरह से अनिश्चित तारीखों पर निर्भर है। क्या इससे बड़ा कोई जुमला हो सकता है? 2024 को भूल जाइए, 2029 में यह संभव नहीं हो सकता है।"

4- एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण कानून को "पोस्ट-डेटेड चेक" करार दिया। उन्होंने सरकार से इसके कार्यान्वयन के लिए तारीख और समयसीमा बताने की मांग की।

5-बहस में हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने में देर नहीं होगी। अगली सरकार चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन करेगी। शाह ने संकेत दिया कि 2029 के बाद महिला आरक्षण हकीकत बन जाएगा।

6- AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण का विरोध किया। AIMIM इस बिल का विरोध करने वाली अकेली पार्टी बनी। AIMIM के दो सांसद हैं।

7- लोकसभा में बिल पारित होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी सक्षम करेगा।"

8- महिला आरक्षण विधेयक को संवैधानिक संशोधन विधेयकों के पारित होने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया। इसके लिए सदन की कुल सदस्यता के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है।

9- संविधान संशोधन विधेयक के क्रमांकन से संबंधित सरकार द्वारा पेश किए गए कुछ संशोधनों को भी सदन ने मंजूरी दे दी।

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10- राज्यसभा में बिल चर्चा हो रही है। बीजेपी की 14 महिला सांसद और मंत्री बोलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक पर बहस करने वाली भाजपा की प्रमुख महिला सांसदों में शामिल होंगी।

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