
Anant Singh Bail Cancelled: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें मिली जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए, जिसके तहत अनंत सिंह को जमानत दी गई थी। साथ ही उन्हें 1 दिसंबर तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और विधायक के आपराधिक रिकॉर्ड को जमानत के फैसले में नजरअंदाज किए जाने पर भी टिप्पणी की। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब जनता दल (यूनाइटेड) पहले ही अनंत सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर चुका है। उनकी पत्नी नीलम देवी को भी राज्य सरकार की एक समिति में मिले पद से हटा दिया गया है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, जमानत देते समय मामले की गंभीरता और अनंत सिंह के लंबे आपराधिक रिकॉर्ड पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।
Patna, Bihar: On the Supreme Court’s order directing him to surrender, Mokama MLA Anant Singh says, "You are saying that the government orchestrated this, but I do not believe that. Neeraj Kumar is responsible. If Neeraj Kumar says he had no role in it, then you might as well believe that God was responsible. I also know Dularchand Yadav's nephew."
— IANS (@ians_india) October 30, 2026
अनंत सिंह को पार्टी ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए निष्कासित किया है। विवाद की वजह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद चुनाव बना।
अनंत सिंह के निष्कासन के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के साथ उनका राज्य मंत्री का दर्जा समाप्त हो गया। अब वह सरकारी बंगले की पात्र भी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में मिली राहत खत्म हो गई है। अब उन्हें तय समयसीमा के भीतर सरेंडर करना होगा।
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