
मुंबई: मुंबई और आसपास के इलाकों में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक मामला सामने आया है। महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा किए गए ताबड़तोड़ निरीक्षणों के बाद क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'ब्लिंकइट' (Blinkit) की एक मुख्य सुविधा का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर दिग्गज कंपनी 'रिलायंस रिटेल' (Reliance Retail) आउटलेट से शिकायत के बाद ‘लक्ष्मी नारायण’ ब्रांड की काजू कतली के 54 डिब्बे जब्त कर जांच के लिए भेजे गए हैं।
मुंबई के मलाड (पश्चिम) स्थित सर्वोदय भवन में संचालित 'ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड' (Blinkit) के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जब 07 अगस्त को FDA अधिकारियों ने अचानक छापा मारा, तो वहां का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए। निरीक्षण के दौरान खास तौर पर फल और सब्जियां रखने वाले हिस्से में बड़ी संख्या में कॉकरोच मिले। FDA ने इसे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर जोखिम माना।
सिर्फ़ इतना ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज रूम में एक्सपायर हो चुकी, ख़राब और छेड़छाड़ की गई फ़ूड पैकिंग्स भी पाई गईं। प्रतिष्ठान में चूहे और कीड़े-मकोड़ों को रोकने के कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं थे, कचरा प्रबंधन पूरी तरह से ठप था और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच या हाइजीन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके अलावा FIFO/FEFO नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 32(3) के तहत कार्रवाई करते हुए FDA ने ब्लिंकइट की इस सुविधा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान यहाँ से किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री या वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
दूसरा गंभीर मामला बुलढाणा ज़िले के ARD सिनेमा मॉल स्थित रिलायंस रिटेल आउटलेट से जुड़ा है। 8 अगस्त 2026 को उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आउटलेट से खरीदी गई 'लक्ष्मी नारायण' ब्रांड की 'काजू कतली' में फफूंद (Mold) लगी हुई है और उसमें ज़िंदा कीड़े रेंग रहे हैं। शिकायत मिलते ही FDA की टीम ने मौके पर पहुँचकर निरीक्षण किया और रिलायंस रिटेल आउटलेट से 'लक्ष्मी नारायण' काजू कतली के 54 डिब्बे (कुल वजन 11.34 किलोग्राम) ज़ब्त कर लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिठाई के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। FDA ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट आते ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
FDA ने कहा है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, Blinkit सुविधा का लाइसेंस Food Safety and Standards Act की धारा 32(3) और संबंधित नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में सुविधा से खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण या संबंधित कारोबार पर रोक रहेगी।
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