
दिल्ली-NCR में फ्लैट खरीदने के लिए अपनी जमा-पूंजी लगाने जा रहे हैं, तो बिल्डर को पेमेंट करने से पहले एक जरूरी जांच जरूर कर लें। कई बार घर खरीदने की जल्दबाजी में खरीदार बैंक खाते की जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (UP-RERA) ने घर खरीदारों को सलाह दी है कि फ्लैट की बुकिंग या किस्त का भुगतान केवल संबंधित प्रोजेक्ट के अधिकृत कलेक्शन अकाउंट में ही करें।
UP-RERA के मुताबिक, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बुकिंग राशि या किस्त जमा करने से पहले उसके अधिकृत कलेक्शन अकाउंट की जानकारी आधिकारिक RERA पोर्टल पर जांचनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि पैसा सही खाते में जा रहा है।
खरीदारों को सिर्फ बिल्डर की ओर से भेजे गए मैसेज, ईमेल या भुगतान संबंधी निर्देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बैंक खाते की जानकारी का आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान करना जरूरी है।
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प्राधिकरण ने आगाह किया है कि अगर कोई बिल्डर या प्रमोटर अधिकृत कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी दूसरे बैंक खाते में रकम जमा करने के लिए कहता है, तो खरीदार सतर्क हो जाएं। ऐसे भुगतान में आर्थिक नुकसान का जोखिम हो सकता है। अगर आप पर किसी दूसरे खाते में पैसा भेजने का दबाव बनाया जा रहा है, तो भुगतान करने से पहले मामले की पुष्टि करें और जरूरत पड़ने पर UP-RERA में शिकायत दर्ज कराएं।
UP-RERA के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने खरीदारों को तीन प्रमुख सावधानियां बरतने की सलाह दी है:अधिकृत खाते में भुगतान: बुकिंग और किस्त की रकम संबंधित प्रोजेक्ट के अधिकृत कलेक्शन अकाउंट में ही जमा करें।
घर खरीदना जीवन का बड़ा आर्थिक फैसला है। इसलिए भुगतान की रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन और बिल्डर के निर्देशों का रिकॉर्ड संभालकर रखें।
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