
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार 10 सितंबर को सीनियर वकील और बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से दायर मानहानि मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या वे विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को अपनी मर्जी से हटाने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि विरोध जताने के कई तरीके होते हैं और आलोचना को बेहतर तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। गौरव भाटिया की ओर से सौरव दास, आशुतोष रंका, अभिजीत दिपके और अन्य के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि केस की सुनवाई जस्टिस तुषार राव गेडेला ने की। इस दौरान गौरव भाटिया खुद कोर्ट में मौजूद थे।
सुनवाई के दौरान सौरव दास के वकील ने बताया कि संबंधित ट्वीट पहले ही हटा दिया गया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा एक और पोस्ट भी किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उसे इस तरह व्यक्त किया जाना चाहिए कि उसका सही इरादा साफ दिखाई दे। जज ने कहा, "आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कभी-कभी बातों को बेहतर ढंग से कहने की जरूरत होती है, ताकि सही इरादा जाहिर हो सके।"
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गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल एक मनगढ़ंत बयान के साथ किया गया था। उनके अनुसार, इस ग्राफिक में एक न्यूज एजेंसी का लोगो भी लगाया गया था, ताकि कंटेंट को ज्यादा भरोसेमंद दिखाया जा सके। शिकायत के अनुसार, विवाद AI से बनाए गए एक ग्राफिक से जुड़ा है। इसमें कथित तौर पर गौरव भाटिया की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था और स्वतंत्र भारद्वाज से जुड़ी कुछ बातें भाटिया के नाम से दिखाई गई थीं। गौरव भाटिया ने इन बातों को कहने से साफ इनकार किया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवा प्रतिवादियों को लेकर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उनके सामने पढ़ाई और दूसरे कामों समेत कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। जज ने सवाल किया कि वे कोर्ट में मुकदमेबाजी में अपना समय क्यों बर्बाद करें। कोर्ट ने इसी संदर्भ में प्रतिवादियों से विवादित पोस्ट को खुद हटाने को लेकर निर्देश लेने को कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई टाल दी गई। प्रतिवादियों को अपने वकीलों के जरिए निर्देश लेकर अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने अपना रुख बताने को कहा गया।
गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कथित तौर पर मानहानि करने वाले कंटेंट के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया है। इसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने विवादित कंटेंट को हटाने और भविष्य में उसे दोबारा प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की भी मांग की है। शिकायत के मुताबिक, विवादित पोस्ट को 1.32 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। गौरव भाटिया की आपत्ति के बाद इस पोस्ट को बाद में हटा दिया गया।
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