मासूम जान का भी ख्याल ना आया! स्पोर्ट्स कार पर बच्चे के साथ स्टंट-WATCH VIDEO

Published : Jan 22, 2026, 03:37 PM IST
मासूम जान का भी ख्याल ना आया! स्पोर्ट्स कार पर बच्चे के साथ स्टंट-WATCH VIDEO

सार

ग्रेटर नोएडा में रील के लिए चलती स्पोर्ट्स कार की छत पर बच्चे को लिटाने वाले 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। जान जोखिम में डालने के इस मामले में आरोपी को बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने दोबारा ऐसी हरकत न करने की सख्त चेतावनी दी है।

सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट के लिए चलती हुई लग्जरी स्पोर्ट्स कार की छत पर एक छोटे बच्चे को लिटाकर घुमाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह चौंकाने वाली घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने जिस 25 साल के युवक को पकड़ा है, उसका नाम अंकित पाल है और वह गौर सिटी 2 का रहने वाला है।

खतरनाक स्टंट

वायरल हुए वीडियो में, एक 'डीसी अवंती' स्पोर्ट्स कार की छत पर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। जब कार एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में घुसती है, तो एक दूसरा युवक वीडियो बनाने के लिए कार के पीछे दौड़ता है। सोसाइटी के अंदर पहुंचने के बाद, बच्चा बड़े उत्साह से कार की छत से नीचे उतरता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसका जमकर विरोध हो रहा है।

 

 

रील्स का कल्चर

लोगों ने कमेंट किया कि रील्स के लिए एक बच्चे की जान जोखिम में डालना कोई क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि आपराधिक लापरवाही है। कई लोगों ने लिखा कि बच्चे की जान से ज्यादा लाइक्स को अहमियत देने वाला यह रील्स कल्चर बहुत भयानक है और दूसरों को सबक सिखाने के लिए इस युवक को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस घटना में बच्चे के माता-पिता की कोई गलती है या नहीं।

पुलिस ने कहा- सबूत जुटा रहे हैं

डिप्टी पुलिस कमिश्नर (नोएडा सेंट्रल) शक्ति मोहन अवस्थी ने पुष्टि की कि अंकित पाल के खिलाफ जानबूझकर किसी और की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस ने उसे कड़ी चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसी खतरनाक हरकतें कीं तो और भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक गाड़ी पर कोई जुर्माना (चालान) नहीं लगाया है। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इसके लिए घटना की सही जगह और समय की पुष्टि करनी होगी। अगर साफ सबूतों के बिना जुर्माना लगाया गया, तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच के बाद ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

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