Gurugram Crime: 'बोलने का तरीका पसंद नहीं आया…' खून से लाल हो गई गुरुग्राम की शराब पार्टी

Published : May 26, 2026, 09:59 AM IST
Gurugram Crime

सार

गुरुग्राम में 2 सहकर्मियों ने पार्टी में बोलने के लहजे का मज़ाक उड़ाकर अपने 24 वर्षीय साथी पर हमला किया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

गुरुग्राम के DLF फेज-III में दोस्तों के बीच देर रात चल रही एक पार्टी का अंजाम बेहद बुरा हुआ। यहां दो लोगों ने अपने ही एक सहकर्मी के बोलने के लहजे का मज़ाक उड़ाया और गालियां दीं। बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपने साथी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे 24 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना 21 मई की है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का नाम आदित्य राज पांडे है। 24 साल के आदित्य मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल DLF फेज-III में रहते हैं। वह सेक्टर 48 की एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) कंपनी में काम करते हैं। आरोप है कि U ब्लॉक में एक किराए के कमरे में शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी के बाद उदय सनसनवाल और निखिल सनसनवाल ने उन पर हमला किया।

शिकायत के अनुसार, आदित्य रात करीब 2 बजे अपने दोस्त अंश त्यागी से मिलने एक सहकर्मी के कमरे पर गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जब आदित्य वहां पहुंचे, तो अंश त्यागी, दोनों आरोपी और एक महिला पहले से ही वहां मौजूद थे और शराब पी रहे थे। ये सभी एक ही जगह काम करते हैं।"

पुलिस ने बताया कि मामला तब बिगड़ा जब आरोपियों ने आदित्य के एक्सेंट यानी बोलने के तरीके का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये मज़ाक जल्द ही गालियों में बदल गया। जब आदित्य ने इस पर आपत्ति जताई, तो स्थिति और बिगड़ गई। आदित्य ने आरोप लगाया कि पहले उदय ने उन्हें थप्पड़ मारा, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर उनके चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, "उनके दोस्तों ने बीच-बचाव कर उन्हें अलग किया। जाने से पहले, आरोपियों ने आदित्य को जान से मारने की धमकी भी दी।"

बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद पीड़ित बेहोश हो गया, जिसके बाद उसके दोस्त उसे एक निजी अस्पताल ले गए। मेडिको-लीगल रिपोर्ट में सिर पर चोट और दोनों आंखों के आसपास सूजन की पुष्टि हुई है। FIR में यह भी कहा गया है कि “रिपोर्ट में पीड़ित के मुंह से शराब की गंध आने का भी ज़िक्र है।” शिकायत की जांच और पुष्टि के बाद, गुरुग्राम की DLF फेज-III पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117(2) (गंभीर चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत FIR दर्ज कर ली है।

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