Gurugram Hit & Run से BMW-Porsche तक, देश के 11 सबसे चर्चित केस की पूरी कहानी

Published : Sep 15, 2026, 01:45 PM IST

Famous Hit and Run Cases in India: गुरुग्राम, गोल्फ कोर्स रोड पर सिया चौहान हिट एंड रन केस चर्चा में है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस जांच जारी है। बता दें इससे पहले भी देश में कई चर्चित हिट एंड रन मामलों ने सुर्खियां बटोरीं हैं, जानिए ऐसे 11 मामले…

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सुर्खियों में गुरुग्राम सिया चौहान से जुड़ा हिट एंड रन केस

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया चौहान से जुड़ा हिट एंड रन केस इन दिनों चर्चा में है। सिया ने कार ड्राइवर पर टक्कर मारने के बाद रुकने के बजाय चले जाने का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी पक्ष का कहना है- टक्कर जानबूझकर नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत में इससे पहले भी कई हिट एंड रन केस लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं। कुछ मामलों में सेलिब्रिटी या बड़े कारोबारी फैमली के नाम सामने आए, तो कुछ मामलों ने सड़क सुरक्षा और कानून की सख्ती पर सवाल खड़े किए। आइए जानते हैं देशभर के चर्चित मामले कौन से हैं...

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1999 का दिल्ली BMW हिट एंड रन केस

10 जनवरी 1999 को दिल्ली के लोधी रोड इलाके में तेज रफ्तार BMW ने पुलिस चेकिंग प्वाइंट पर कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी थे। मामले में संजीव नंदा का नाम सामने आया। 2008 में उन्हें दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जेल की सजा को पहले बिताई गई अवधि तक सीमित करते हुए जुर्माना और 2 साल की कम्युनिटी सर्विस का आदेश दिया।

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सलमान खान हिट एंड रन

28 सितंबर 2002 को मुंबई में सलमान खान की कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों से टकरा गई थी। एक शख्स की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। 2015 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील के दौरान सजा पर रोक लगा दी। यह केस देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी रोड-एक्सीडेंट मामलों में शामिल रहा।

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2006 का अलिस्टेयर परेरा केस

मुंबई के बांद्रा में नवंबर 2006 में अलिस्टेयर परेरा की कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए। ट्रायल कोर्ट ने 6 महीने की सजा दी थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 3 साल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 3 साल की सजा बरकरार रखी और जमानत रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था।

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2010 का नूरिया हवेलीवाला केस

मुंबई में 30 जनवरी 2010 को नूरिया हवेलीवाला की SUV ने कई लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हुए। 2012 में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 304(II) के तहत दोषी माना और 5 साल की जेल की सजा सुनाई।

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2013 का कोलकाता ऑडी हिट एंड रन केस

कोलकाता का Audi हिट एंड रन केस भी लंबे समय तक चर्चा में रहा। इस मामले में एक Audi Q7 और उसके बाद कथित तौर पर इस्तेमाल की गई दूसरी कार को लेकर जांच हुई। पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की और यह मामला ड्राइवर की पहचान, कार और कथित भागने की कोशिश को लेकर सुर्खियों में रहा।

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2016 का दिल्ली मर्सिडीज केस

4 अप्रैल 2016 को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा को तेज रफ्तार मर्सिडीज केस ने टक्कर मारी थी। आरोपी ड्राइवर नाबालिग था और घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई थी। मामले ने नाबालिगों के हाथ में महंगी और तेज कार देने, माता-पिता की जिम्मेदारी और Juvenile Justice कानून पर बड़ी बहस छेड़ दी। 2024 में MACT ने सिद्धार्थ के माता-पिता के लिए करीब 1.98 करोड़ रुपये का मुआवजा मंजूर किया।

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2019 का चेन्नई लक्जरी एसयूवी केस

चेन्नई में लग्जरी SUV से जुड़े हिट एंड रन मामलों ने भी देश में यह सवाल उठाया कि हादसे के बाद ड्राइवर की पहचान और जवाबदेही कैसे तय होती है। ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस को CCTV, वाहन की जानकारी और मौके के सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंचना पड़ता है। 2019 का चेन्नई मामला भी हाई-प्रोफाइल रोड क्रैश की उन घटनाओं में गिना गया है।

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2022 ग्रेटर कैलाश हिट एंड रन

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 2022 में एक लॉ स्टूडेंट पर कार चढ़ाने और उसे बोनट पर करीब 200 मीटर तक घसीटने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक- CCTV में घटना रिकॉर्ड हुई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कार चलाने वाले शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की बात भी जांच में सामने आई थी।

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2023 का कंझावला केस

1 जनवरी 2023 को दिल्ली के कंझावला इलाके में अंजलि सिंह की स्कूटी एक कार से टकराई। उनका पैर कार के एक्सल में फंस गया और वह कई किमी तक घिसटती चली गईं। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस केस ने महिलाओं की सुरक्षा, रात में सड़क सुरक्षा, पुलिस पेट्रोलिंग और हादसे के बाद मदद करने की जिम्मेदारी जैसे सवालों को फिर सामने ला दिया।

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2024 पुणे पोर्श केस

19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर में एक Porsche ने बाइक सवार 2 IT इंजीनियरों, अनीश अवधिया और अश्विनी कोसता, को टक्कर मार दी। दोनों की मौत हो गई। आरोपी उस समय नाबालिग था। केस में शराब, तेज रफ्तार, नाबालिग को गाड़ी देने और शुरुआती कानूनी कार्रवाई को लेकर देशभर में बहस हुई।

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2024 पुणे ऑडी हिट एंड रन

11 अक्टूबर 2024 को पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में तेज रफ्तार Audi ने दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी। 21 साल के फूड डिलीवरी एजेंट रऊफ अकबर शेख की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक- आरोपी ड्राइवर घटना के बाद मौके से चला गया था, लेकिन CCTV की मदद से उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया।

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हिट एंड रन पर भारत में कानून क्या कहता है?

Bharatiya Nyaya Sanhita यानी BNS की धारा 106 में लापरवाही से मौत का प्रावधान है। धारा 106(1) के तहत किसी शख्स की लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना काम से मौत होने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। BNS में धारा 106(2) खास तौर पर ऐसे मामले के लिए बनाई गई है जिसमें वाहन चलाने वाले की लापरवाही से मौत हो और वह घटना की जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट को दिए बिना मौके से भाग जाए। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

केस की परिस्थितियों के अनुसार Motor Vehicles Act की धाराएं भी लग सकती हैं। अगर शराब पीकर ड्राइविंग, तेज रफ्तार, बिना लाइसेंस ड्राइविंग या दूसरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ है तो अलग कार्रवाई भी हो सकती है।

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हिट एंड रन पीड़ितों को मुआवजा भी मिलता है...

केंद्र सरकार की Hit & Run Motor Accidents Compensation Scheme, 2022 के तहत ऐसे मामलों में पीड़ितों को आर्थिक मदद का प्रावधान है। मौत की स्थिति में ₹2 लाख और गंभीर चोट के मामले में ₹50,000 मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

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Anita Tanvi

अनीता तन्वी। मीडिया जगत में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। मौजूदा समय में ये एशियानेट न्यूज हिंदी के साथ जुड़कर एजुकेशन सेगमेंट संभाल रही हैं। इन्होंने जुलाई 2010 में मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत प्रभात खबर से की। पहले 6 सालों में, प्रभात खबर, न्यूज विंग और दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख प्रिंट मीडिया संस्थानों में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ह्यूमन एंगल और फीचर रिपोर्टिंग पर काम किया। इसके बाद, डिजिटल मीडिया की दिशा में कदम बढ़ाया। इन्हें प्रभात खबर.कॉम में एजुकेशन-जॉब/करियर सेक्शन के साथ-साथ, लाइफस्टाइल, हेल्थ और रीलिजन सेक्शन को भी लीड करने का अनुभव है। इसके अलावा, फोकस और हमारा टीवी चैनलों में इंटरव्यू और न्यूज एंकर के तौर पर भी काम किया है।Read More...
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