
Indian Railways General Ticket New Rule: अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं और जनरल टिकट मोबाइल से बुक करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे ने डिजिटल जनरल टिकट को लेकर नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब सिर्फ टिकट का स्क्रीनशॉट, फोटो, पीडीएफ या वॉट्सऐप पर भेजी गई कॉपी दिखाकर यात्रा नहीं की जा सकेगी। सफर के दौरान यात्रियों को रेल वन (RailOne) ऐप में मौजूद वास्तविक डिजिटल टिकट ही दिखाना होगा। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
हाल ही में कोरबा-विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस (18517) में यात्रा के दौरान एक महिला यात्री से जुर्माना वसूला गया। टिकट जांच के समय उन्होंने अपने भाई द्वारा भेजा गया टिकट का वॉट्सऐप स्क्रीनशॉट दिखाया। जांच में पता चला कि टिकट ट्रेन रवाना होने के बाद ऑनलाइन बुक किया गया था और वह बुकिंग वाले रजिस्टर्ड मोबाइल में भी उपलब्ध नहीं था। रेलवे ने इसे अमान्य मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की।
रेलवे के अनुसार, अनारक्षित (जनरल) डिजिटल टिकट तभी वैध माना जाएगा, जब वह उसी मोबाइल में रेल वन ऐप पर उपलब्ध हो, जिससे टिकट बुक किया गया है। इसके अलावा टिकट यात्रा शुरू होने से पहले ही बुक होना चाहिए।
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ध्यान रखने वाली जरूरी बातें:
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल मोबाइल ऐप से बुक किए गए अनारक्षित (जनरल) डिजिटल टिकटों पर लागू होता है। रिजर्वेशन टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि वहां टिकट के साथ सरकारी पहचान पत्र की भी जांच की जाती है।
रेलवे का कहना है कि डिजिटल टिकटों के गलत इस्तेमाल और फर्जी कॉपी के जरिए यात्रा की शिकायतों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसलिए अगली बार जब भी आप रेल वन ऐप से जनरल टिकट बुक करें, तो उसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ही बुक करें और सफर के दौरान उसी ऐप में मौजूद मूल डिजिटल टिकट टीटीई को दिखाएं। इससे यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या जुर्माने से बचा जा सकेगा।
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