पहले वायरल वीडियो, फिर पिता का दावा और ड्राइवर का सरेंडर… ऐसे पकड़ा गया शिवम मिश्रा

Published : Feb 12, 2026, 11:35 AM IST

Shivam Mishra Arrest Kanpur: कानपुर के VIP रोड पर लैंबॉर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने के मामले में शिवम मिश्रा गिरफ्तार। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने नाम FIR में जोड़ा। ड्राइवर के दावे को कोर्ट ने खारिज किया। आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है।

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Kanpur Lamborghini Case: 6 लोगों को टक्कर मारने के आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी

कानपुर की सड़कों पर 8 फरवरी की रात जो हुआ, उसने शहर को झकझोर दिया। वीआईपी रोड पर एक लग्जरी लैंबॉर्गिनी कार ने छह लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और गंभीर बना दिया। अब इस प्रकरण में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यह मामला केवल एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि कानून, जिम्मेदारी और प्रभावशाली परिवारों की जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है।

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क्या है पूरा मामला?

8 फरवरी को कानपुर के वीआईपी रोड पर तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना अचानक हुई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कार शिवम मिश्रा चला रहा था। शुरुआती चरण में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि बाद में पुलिस ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रारंभिक जांच और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर शिवम मिश्रा ही वाहन चला रहा था। इसके बाद एफआईआर में उसका नाम जोड़ा गया।

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पिता का दावा: “गाड़ी बेटा नहीं, ड्राइवर चला रहा था”

10 फरवरी को शिवम मिश्रा के पिता और तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा ग्वालटोली थाने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि हादसे के समय शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि ड्राइवर मोहन वाहन चला रहा था। केके मिश्रा के अनुसार, हादसे के बाद कार लॉक हो गई थी और शिवम की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि शिवम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और ठीक होने पर उसे थाने लाया जाएगा।

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ड्राइवर मोहन का सरेंडर और बयान

11 फरवरी को ड्राइवर मोहन कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। मीडिया से बातचीत में उसने कहा कि हादसे के समय वह खुद लैंबॉर्गिनी चला रहा था और शिवम बगल में बैठा था। मोहन ने दावा किया कि दुर्घटना के बाद शीशा तोड़कर दरवाजा खोला गया, वह नीचे से निकल गया और शिवम को बाउंसर ने बाहर निकाला। बाद में शिवम को दूसरी गाड़ी से वहां से ले जाया गया।

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कोर्ट का रुख और पुलिस का पक्ष

कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम मिश्रा है, मोहन का नाम कहीं दर्ज नहीं है। पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच, मौके के वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि हादसे के समय कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। पुलिस का पक्ष पिता और ड्राइवर के दावों से अलग है।

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कानूनी स्थिति और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट और साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि वीडियो और तकनीकी साक्ष्य आरोपी की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं, तो मामले में कड़ी धाराएं लग सकती हैं। वहीं, बचाव पक्ष अपने तर्कों के साथ अदालत में पेश होगा।

यह मामला केवल एक हाई-प्रोफाइल परिवार से जुड़े आरोपी तक सीमित नहीं है। यह सड़क सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्तियों की जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता जैसे सवाल भी खड़े करता है। अब सबकी नजर अदालत की कार्यवाही पर है। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला और पुलिस की आगे की कार्रवाई इस बहुचर्चित कानपुर लैंबॉर्गिनी केस की दिशा तय करेगी।

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