
Khan Global Studies Center Controversy: बिहार की एक अदालत ने शनिवार को मशहूर टीचर फैसल खान, जिन्हें लोग 'खान सर' के नाम से जानते हैं, को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 'नो कोर्सिव एक्शन' के आदेश को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि पुलिस कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती है।
इससे पहले, पटना पुलिस ने 2 जून को खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना के सिलसिले में फैसल खान और दो अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह FIR उस घटना के कुछ दिनों बाद दर्ज की गई, जब कुछ लोगों के एक समूह ने 'खान ग्लोबल स्टडीज' इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की और परिसर में पत्थर फेंके थे।
Asianet News Hindi पर पढ़ें देशभर की सबसे ताज़ा National News in Hindi, जो हम खास तौर पर आपके लिए चुनकर लाते हैं। दुनिया की हलचल, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और बड़े अपडेट — सब कुछ साफ, संक्षिप्त और भरोसेमंद रूप में पाएं हमारी World News in Hindi कवरेज में। अपने राज्य से जुड़ी खबरें, प्रशासनिक फैसले और स्थानीय बदलाव जानने के लिए देखें State News in Hindi, बिल्कुल आपके आसपास की भाषा में। उत्तर प्रदेश से राजनीति से लेकर जिलों के जमीनी मुद्दों तक — हर ज़रूरी जानकारी मिलती है यहां, हमारे UP News सेक्शन में। और Bihar News में पाएं बिहार की असली आवाज — गांव-कस्बों से लेकर पटना तक की ताज़ा रिपोर्ट, कहानी और अपडेट के साथ, सिर्फ Asianet News Hindi पर।