
Manmohan Singh Coal Scam Closed: करीब 11 साल तक कानूनी और राजनीतिक बहस का केंद्र रहे तलाबीरा-II कोल ब्लॉक आवंटन मामले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मुहर लगा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के लगभग दो साल बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें इस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट देते हुए CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इसके साथ ही एक दशक से अधिक समय से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि स्पेशल CBI कोर्ट के पास जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने और आरोपियों को ट्रायल के लिए बुलाने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था। अदालत के इस फैसले को न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है।
यह पूरा मामला वर्ष 2005 में ओडिशा के तलाबीरा-II कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री पद के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। बाद में कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कई सवाल उठे और CBI ने मामले की जांच शुरू की। लंबी जांच के बाद CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाने लायक कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला। एजेंसी ने दो अलग-अलग क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर अदालत को बताया कि इस मामले में आपराधिक साजिश या विश्वासघात का मामला नहीं बनता।
हालांकि CBI की जांच रिपोर्ट के बावजूद मार्च 2015 में स्पेशल CBI कोर्ट ने अलग रुख अपनाया। अदालत ने जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह और पांच अन्य लोगों को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी कर दिया। इस फैसले ने देशभर में राजनीतिक हलचल मचा दी थी। मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शीर्ष अदालत ने 1 अप्रैल 2015 को स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके बाद समन की वैधता और पूरे मामले पर लंबी सुनवाई चलती रही।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को रेखांकित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में बेहद विस्तृत और बारीकी से जांच की थी। जांच एजेंसी ने एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थीं। इन दोनों ही रिपोर्टों का एक ही अंतिम निष्कर्ष था-कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला या वित्तीय गड़बड़ी का सबूत नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि 1 अप्रैल, 2015 को ही उन्होंने इस निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जो आज बुधवार के अंतिम फैसले तक जारी रही।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि CBI ने विस्तृत और स्वतंत्र जांच की थी। अदालत ने माना कि एजेंसी की दोनों क्लोजर रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि अभियोजन चलाने योग्य कोई आपराधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि किसी ट्रायल कोर्ट को जांच एजेंसी की राय से असहमत होने का अधिकार जरूर है, लेकिन ऐसा निर्णय ठोस कानूनी कारणों और पर्याप्त आधार पर ही लिया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए स्पेशल CBI कोर्ट का आदेश टिक नहीं सकता। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2015 का आदेश रद्द करते हुए CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली और पूरे मामले को औपचारिक रूप से बंद कर दिया।
समय का पहिया घूमा और आज डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के लगभग दो साल बाद देश की सर्वोच्च अदालत से एक ऐसा भावुक और ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसने उनके समर्थकों ही नहीं बल्कि उनके धुर विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर डॉ. मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी का लोहा उनके सबसे बड़े विरोधी भी मानते थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मरणोपरांत उनके दामन पर लगे इस आखिरी दाग को भी हमेशा के लिए धो दिया। यह फैसला केवल एक कानूनी प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की बेदाग विरासत पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर है, जिसने जीवनभर शुचिता की राजनीति की।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के साथ ही तलाबीरा-II कोल ब्लॉक आवंटन मामला अब कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। यह फैसला इस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा केवल पर्याप्त और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही चलाया जाना चाहिए। करीब 11 वर्षों तक अदालतों में चली इस कानूनी प्रक्रिया का अंत अब उस फैसले के साथ हुआ है, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ लंबित आरोपों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यह निर्णय भारत की न्यायिक प्रक्रिया में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, ट्रायल कोर्ट के अधिकार और न्यायिक समीक्षा-तीनों के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है।
इस ऐतिहासिक फैसले का महत्व सिर्फ डॉ. मनमोहन सिंह को बरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी नजीर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भले ही ट्रायल कोर्ट (निचली अदालतों) के पास जांच एजेंसियों (जैसे CBI) की राय से असहमत होने का पूरा कानूनी अधिकार है, लेकिन यह अधिकार मनमाना नहीं हो सकता। किसी भी आरोपी-चाहे वह देश का पूर्व प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक- के खिलाफ मुकदमा चलाने के फैसले के पीछे ठोस और अकाट्य कानूनी तर्क होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI की क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार करने के साथ ही, एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा यह कोल स्कैम का जिन्न हमेशा-हमेशा के लिए शांत हो गया है!
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