Womens Reservation Bill: महिला आरक्षण को परिसीमन से क्यों जोड़ा? थरूर ने उठाए गंभीर सवाल

Published : Apr 16, 2026, 09:53 PM IST
Shashi Tharoor Warns Against Linking Womens Reservation with Delimitation Exercise

सार

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को दक्षिणी और छोटे राज्यों से इस पर विस्तार से बात करनी चाहिए। थरूर ने इस कानून के समय पर भी सवाल उठाए और इसे देश की एकता से जुड़ा मामला बताया।

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को महिला आरक्षण को परिसीमन (यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से निर्धारण) से जोड़ने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर, खासकर दक्षिणी और छोटे राज्यों से, बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरा करना चाहिए था। थरूर ने साफ-साफ कहा, “हमें महिला आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें परिसीमन को क्यों शामिल कर रहे हैं? परिसीमन को लेकर कई मुद्दे और सवाल हैं।

”उन्होंने पत्रकारों से कहा, “इस पर एक लंबी चर्चा की जरूरत है, लेकिन सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दक्षिण भारतीय राज्यों के मन में कई सवाल हैं।” थरूर ने इस कानून को लाने के समय पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, “अगर सरकार सिर्फ महिला आरक्षण चाहती थी, तो यह 2023 में क्यों नहीं हुआ? हम तो इसके लिए अब भी तैयार हैं, लेकिन आप यह परिसीमन क्यों कर रहे हैं?”दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ने के खिलाफ चेतावनी देते हुए थरूर ने कहा, "यह हमारे देश की एकता का मामला है। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, गोवा और दूसरे छोटे राज्यों से बात करें।"

विपक्ष की चिंताओं के बीच लोकसभा में बिल पास

संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया और इन पर विचार के बाद इन्हें पारित करने के लिए रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बिलों पर सभी से एकमत होकर समर्थन मांगा था। वहीं, विपक्षी दलों ने परिसीमन विधेयक पर कड़ी चिंता जताई है। विपक्ष का कहना है कि वे महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है।

वोटिंग के अंतिम नतीजों के अनुसार, कुल 333 वोटों में से बिल के पक्ष में 251 और विरोध में 185 वोट पड़े। 251 वोटों के बहुमत के साथ, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 समेत तीनों बिल लोकसभा में पेश कर दिए गए।

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