CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट सख्त, मेट्रो-इंटरनेट और हिरासत पर बड़ा आदेश, दिल्ली में क्या बदलेगा?

Published : Oct 11, 2026, 02:52 PM IST
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सार

Supreme Court CJP Protest: दिल्ली में CJP प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कानूनी हिरासत, मेट्रो बंदी और इंटरनेट पाबंदियों पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मेट्रो-रेल सेवाएं सामान्य रखने, बैरिकेड्स की समीक्षा और लोगों की आवाजाही बहाल करने को कहा। अब अधिकारियों को क्या जवाब देना होगा?

Supreme Court Special Hearing: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ दिल्ली में चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक विशेष और महत्वपूर्ण सुनवाई की। याचिकाओं पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक कानून-व्यवस्था की कोई गंभीर स्थिति पैदा न हो, तब तक किसी भी नागरिक को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन और संचार सेवाओं पर बेवजह रोक न लगाने की हिदायत दी।

Supreme Court Directions: मेट्रो, ट्रेन और इंटरनेट पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाओं का संचालन सामान्य रखा जाए। जरूरत पड़ने पर कानून-व्यवस्था के आधार पर उचित कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे परिवहन नेटवर्क को बंद करना सामान्य उपाय नहीं होना चाहिए।

  • मेट्रो और रेल सेवाएं रहेंगी चालू: जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली मेट्रो और ट्रेन सेवाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार सामान्य रूप से संचालित होनी चाहिए।
  • इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के आदेश: संचार पर लगी पाबंदियों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बिना किसी बाधा के कानून के अनुसार जारी रहनी चाहिए।
  • आवाजाही पर न हो मनमानी रोक: यातायात नियमों का पालन करते हुए आम जनता की सुचारू आवाजाही की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं।

Review on Barricades and Detentions: सुरक्षा इंतजामों और हिरासत की होगी समीक्षा

  • बैरिकेड्स हटाने की हिदायत: कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रशासन से कहा कि सुरक्षा कारणों से लगाए गए बैरिकेड्स के फैसले की तुरंत समीक्षा की जाए और आवश्यकता न होने पर उन्हें हटाया जाए।
  • वकीलों के कामकाज पर रोक नहीं: पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि वकीलों को उनके पेशेवर काम को अंजाम देने से न तो रोका जाए और न ही बाधित किया जाए।
  • विस्तृत हलफनामा तलब: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आश्वासनों को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए मंगलवार तक एक विस्तृत रिपोर्ट और नक्शा मांगा है, जिसमें यह दर्शाया जाए कि पाबंदियों के दौरान कौन-कौन से मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए थे।

Current Situation in Delhi: 25 घंटे के लॉकडाउन के बाद सभी मेट्रो स्टेशन खुले

  • DMRC ने दी राहत: शनिवार को सुरक्षा कारणों से 45 प्रमुख स्टेशनों के बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शनिवार देर रात सभी गेट और इंटरचेंज खोल दिए।
  • व्यापक सुरक्षा घेरा जारी: हालांकि, रविवार को विरोध प्रदर्शन के नए आह्वान को देखते हुए मध्य दिल्ली में भारी सुरक्षा बल और बैरिकेड्स बरकरार हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराया कि मेट्रो सेवाएं और इंटरनेट पहले ही सुचारू कर दिए गए हैं।

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