Supreme Court: धर्मांतरण करने पर खत्म होगा Sc का दर्जा-सुप्रीम कोर्ट का Supreme फैसला

Published : Mar 24, 2026, 12:58 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः खत्म हो जाएगा। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पुराने आदेश की पुष्टि करता है।

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Supreme Court SC Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम और विवादित फैसला सुनाया है, जो धर्मांतरण और अनुसूचित जाति (SC) दर्जे से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, वह अपने जन्म के बावजूद अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। यानी, ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अब SC दर्जे का लाभ नहीं ले सकता।

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धर्मांतरण पर SC का रुख: क्या है नई हद?

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होने के कारण, ईसाई बने व्यक्ति एससी-एसटी कानून के तहत संरक्षण का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान, 1950 के अनुच्छेद 341 (खंड 3) में साफ लिखा है कि निर्दिष्ट धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म में जाने पर जन्म के बावजूद अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है।

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क्या था मामला?

यह मामला एक पेस्टर से जुड़ा था, जिसने ईसाई धर्म अपनाया था और कई लोगों के खिलाफ एससी-एसटी कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि वह अब SC नहीं रह गया। 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति ईसाई धर्म का पालन कर रहा है और जाति के आधार पर एससी-एसटी एक्ट का लाभ नहीं ले सकता। इस फैसले के खिलाफ पेस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि यह अहम नहीं है कि व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस लौट आया है या उसे उसके समुदाय ने स्वीकार किया है या नहीं। मुख्य बात यह है कि प्रमाणों से यह साफ़ हो गया कि व्यक्ति ईसाई धर्म का पालन कर रहा है और पादरी के रूप में 10 साल से कार्य कर रहा है। वह नियमित तौर पर गांव में रविवार की प्रार्थनाएं आयोजित करता है।

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क्या इससे प्रभावित होंगे SC समुदाय के अधिकार?

इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि SC दर्जा केवल उन धर्मों में मान्य है जिन्हें संविधान ने निर्दिष्ट किया है – यानी हिंदू, सिख और बौद्ध। अन्य धर्मों में जाने वाले व्यक्तियों को SC या एससी-एसटी कानून के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से देशभर में SC वर्ग के लिए नियम और सुरक्षा के दायरे स्पष्ट हो गए हैं।

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क्या मैं SC का दर्जा खो दूंगा अगर मैंने धर्म बदल लिया?

सार और असर: सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला धार्मिक पहचान और जाति दर्जे के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यह आदेश नागरिकों के लिए एक चेतावनी भी है कि धर्मांतरण के बाद जाति आधारित सरकारी लाभ और SC दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है।

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