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Supreme Court UGC Rules: यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर SC की रोक, जानिए अब कौन से नियम लागू होंगे
Supreme Court Stay UGC Equity Regulations 2026: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के 2026 के नए इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी है। अदालत ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर चिंता जताई और केंद्र सरकार व यूजीसी से जवाब मांगा है। जानिए पूरी डिटेल।

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 2026 के नए इक्विटी नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि पढ़ाई का माहौल बराबरी और इंसाफ पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ऐसे नियम समाज में बंटवारे की वजह भी बन सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC से जवाब मांगा है।
पुराने नियम ही लागू रहेंगे
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने UGC के 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी। खास तौर पर जातिगत भेदभाव की परिभाषा से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अभी के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
अदालत की चिंता क्या है?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शिक्षा संस्थानों में आजाद, निष्पक्ष और सभी को साथ लेकर चलने वाला माहौल चाहता है। लेकिन जजों का मानना है कि नए नियम समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम कर सकते हैं, इसलिए इन पर गहराई से विचार जरूरी है।
नई इक्विटी कमेटियों और नए ढांचे पर अभी अमल नहीं
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक UGC के 2012 वाले पुराने नियम ही मान्य रहेंगे। यानी नई इक्विटी कमेटियों और नए ढांचे पर अभी अमल नहीं होगा।
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वालों का कहना है कि नए नियम पूरी तरह संतुलित नहीं हैं। उनके मुताबिक इनमें दुरुपयोग की आशंका है और शिकायतों से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम भी साफ नहीं किए गए हैं।
केंद्र सरकार और UGC को रखना होगा अपना पक्ष
मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अगुवाई वाली बेंच ने पहले ही इस मामले को जल्दी सुनने पर सहमति दी थी। अब केंद्र सरकार और UGC को अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद ही तय होगा कि नए इक्विटी नियमों का भविष्य क्या होगा।
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