
नई दिल्ली): इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) ने भारत में अपनी सर्विस पर लगी अस्थायी रोक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के चलते 22 जून तक टेलीग्राम के कामकाज पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सोमवार को वकील माधव खोसला ने जस्टिस तेजस कारिया की वेकेशन बेंच के सामने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की। कोर्ट दिन में बाद में इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ऐसे में यूजर्स की नजर अदलात के फैसले पर टिकी हैं। क्योंकि कइयों को लगता है कि कोर्ट सरकार का फैसला पलट देगी।
इस केस से जुड़े वकीलों के मुताबिक, इस अस्थायी रोक से भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पर असर पड़ा है।
केंद्र ने यह आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुरोध पर दिया था। NTA ने आरोप लगाया था कि 21 जून को होने वाली NEET-UG री-एग्जाम के लिए कुछ संगठित नकल कराने वाले गैंग टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसके जरिए उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं और उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं।
सरकार के निर्देश के बाद, टेलीकॉम ऑपरेटरों ने कथित तौर पर टेलीग्राम का एक्सेस बंद करना शुरू कर दिया, जबकि ऐप को बड़े ऐप स्टोर्स से भी हटा दिया गया। सरकार ने इस कदम को एक अस्थायी और टारगेटेड उपाय बताया है, जिसका मकसद दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक और इससे जुड़े घोटालों को रोकना है।
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