
स्टेशन पर घंटों इंतजार करने के बाद जब पता चले कि ट्रेन अभी भी लेट है, तो सफर का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। ऐसे में कई यात्री मजबूरी में यात्रा करते हैं, जबकि कुछ टिकट कैंसिल कराने की सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट हो, तो कुछ शर्तें पूरी करने पर रेलवे से पूरे टिकट का रिफंड मिल सकता है? इसके लिए एक जरूरी समय सीमा का ध्यान रखना होगा, वरना आपका दावा खारिज हो सकता है।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन पर निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो पूरे किराये का रिफंड पाने का प्रावधान है। ई-टिकट के मामले में संबंधित PNR पर किसी भी यात्री ने यात्रा नहीं की होनी चाहिए।
सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रेन के आपके बोर्डिंग स्टेशन से वास्तव में रवाना होने से पहले TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा। ट्रेन छूटने के बाद TDR दाखिल करने पर इस आधार पर पूरे रिफंड का लाभ नहीं मिलता।
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अगर आपने IRCTC से ई-टिकट बुक किया है, तो रिफंड के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं:
ध्यान रखें, केवल टिकट कैंसिल कर देना और निर्धारित नियम के तहत TDR दाखिल करना अलग-अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले कार्रवाई करना जरूरी है।
रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था के तहत राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी पात्र ट्रेनों में 2 घंटे से ज्यादा देरी होने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार मुफ्त भोजन और पैकेज्ड पानी दिया जा सकता है। यह सुविधा सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू नहीं होती। इसलिए स्टेशन पर संबंधित ट्रेन की कैटरिंग सुविधा की जानकारी जरूर लें।
याद रखें, रिफंड की पात्रता टिकट के प्रकार और लागू रेलवे नियमों पर निर्भर करती है। यात्रा छोड़ने का फैसला करने से पहले समय सीमा और प्रक्रिया की पुष्टि जरूर करें।
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