
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है, जिससे गांव से लेकर शहर और हर गली-मोहल्ले तक में किराने की दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार के इस आदेश में साफ लिखा है कि अब हर एक अंडे पर उसकी 'जन्म तिथि' और 'अंतिम तिथि' अंकित होगी। यानि दुकानदार को उसकी एक्सपायरी डेट लिखना होगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर यह आदेश प्रशासन ने निकाला है। आदेश के मुताबिक, अब पूरे प्रदेश में हर दुकानदार को 1 अप्रैल से हर अंडे पर उत्पादन तिथि (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना जरूरी है। जिससे ग्राहक खुद डेट देखकर समझ जाए कि यह अंडा कितना पुराना है। अगर कोई भी सेलर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उसके सारे अंडे जब्त कर लिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम खान-पान की शुद्धता को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि कई बार विभाग को शिकायतें मिल चुकी हैं कि कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। क्योंकि अंडे सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इसलिए ऐसा आदेश निकालना पड़ा।
फूड विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य तापमान यानि 30 डिग्री सेल्सियस में अंडे सिर्फ 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं। अगर अंडों को इससे कम तापमान (2 से 8 डिग्री सेल्सियस) रखा जाए, तो इन अंडों का 5 सप्ताह भी कुछ नहीं होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार इन अंडों को रखने के लिए किसी भी तरह का कोई कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अब इस आदेश के बाद ऐसा नहीं होगा।
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