Mamata Banerjee No More CM: ममता बनर्जी की पावर खत्म, राज्यपाल ने छीनी सत्ता! अब आगे क्या?

Published : May 07, 2026, 08:36 PM IST

West Bengal Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे हाई-वोल्टेज ड्रामे का गुरुवार को अंत हो गया। राज्यपाल RN रवि ने एक्शन लेते हुए विधानसभा भंग कर दिया है। राजभवन से जारी आधिकारिक नोटिस के साथ ही ममता बनर्जी सरकार आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है। 

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ममता बनर्जी अब बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं

राज्यपाल ने एक्शन लेते हुए गुरुवार को दीदी की पावर छीन ली है। विधानसभा भंग होने का मतलब है कि अब ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं हैं और उनके कैबिनेट मंत्रियों की पावर भी पूरी तरह खत्म हो गई है।

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बंगाल में राज्यपाल ने किस शक्ति का इस्तेमाल किया?

राज्यपाल ने संविधान के आर्टिकल 174(2)(b) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और गुरुवार, 7 मई 2026 को विधानसभा भंग करने का आदेश दे दिया। अब जब तक नई सरकार नहीं बनती, राज्य की कमान राज्यपाल के पास रहेगी।

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ममता बनर्जी की सत्ता क्यों छिनी?

बंगाल सरकार का कार्यकाल बुधवार, 6 मई ही खत्म हो चुका था, लेकिन 71 साल की ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने साफ कह दिया था कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। ममता का आरोप था कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली करके चुनाव जीता है।

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बंगाल में क्यों बिगड़े हालात?

चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। टीएमसी का दावा है कि करीब 100 सीटों पर वोटों की लूट हुई है, जहां उनके उम्मीदवार शुरुआत में आगे चल रहे थे। दूसरी तरफ, राज्य के कई हिस्सों में चुनावी हिंसा की खबरें डरा रही हैं। अब तक 5 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना बुधवार रात को हुई, जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंदानाथ रथ की मद्यमग्राम में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई।

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बंगाल की सड़कों पर संग्राम और अब आगे क्या?

विधानसभा भंग होने की खबर मिलते ही बंगाल के कई इलाकों में फिर से झड़पें शुरू हो गई हैं। हावड़ा के पास शिवपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भारी बवाल की खबर है। सवाल उठ रहा है कि अब बंगाल का क्या होगा? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता, तब तक राज्यपाल आरएन रवि ही राज्य का कामकाज देखेंगे। यानी अब बंगाल में सीधे तौर पर राजभवन का शासन होगा और पुलिस-प्रशासन राज्यपाल के निर्देशों पर काम करेगा।

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