कौन हैं बिहार के BJP विधायक राजू सिंह? जिन्हें हुई 4 साल की जेल, वजह लेडी डॉक्टर की मौत

Published : Jul 04, 2026, 07:20 PM ISTUpdated : Jul 04, 2026, 07:26 PM IST
Who is Bihar BJP MLA Bihari Kumar Singh

सार

Bihar MLA Raju Singh :बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह अब 4 साल तक जेल में रहेंगे। उन्हें यह सजा दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई एक महिला डॉक्टर की मौत के मामले में सुनाई है।

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 31 दिसंबर, 2018 को नए साल की एक पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग (celebratory firing) से जुड़ा है, जिसमें डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।

4 साल की जेल के साथ  जुर्माना 25 लाख

  • कोर्ट ने सिंह को पीड़ित के पति विकास गुप्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 पार्ट II (गैर-इरादतन हत्या) के तहत चार साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दो महीने की जेल की सजा भी दी है।
  • कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर सिंह पीड़ित के पति को मुआवजे की रकम नहीं देते हैं, तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।सजा पर विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है।

क्या विधायकी भी जाएगी?

  • चूंकि सिंह को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है, इसलिए कानून के तहत उनकी विधायकी जा सकती है। हालांकि, अगर हाई कोर्ट इस सजा पर रोक लगा देता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है।
  • कोर्ट ने 3 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
  • सजा पर सुनवाई के दौरान, सिंह ने अच्छे बर्ताव के आधार पर प्रोबेशन पर रिहाई की मांग की थी। उनके वकील ने दलील दी कि उन्हें पहले कभी किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और वह छह बार के विधायक हैं।

विधायक नहीं कोई आपराधिक रिकॉर्ड

  • प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सीनियर एडवोकेट नंदिता राव ने बताया कि सिंह एक मामले में पटना हाई कोर्ट से जमानत पर हैं, एक अन्य मामले में बरी हो चुके हैं, जबकि तीसरा मामला कोर्ट में लंबित है।
  • उन्होंने आगे कहा कि सिंह की पत्नी रेनू सिंह ने प्रोबेशन ऑफिसर को बताया था कि उनके पति को कभी किसी मामले में जेल नहीं भेजा गया, जो बचाव पक्ष के अनुसार, यह दिखाता है कि उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

लापरवाही या साजिश?

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह घटना एक हादसा थी जो लापरवाही की वजह से हुई। यह भी कहा गया कि डांस फ्लोर पर सिंह के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और यह पक्का नहीं है कि गोली किसकी बंदूक से चली थी। बचाव पक्ष के मुताबिक, हवा में सिर्फ दो राउंड फायर किए गए थे और उनका निशाना कोई नहीं था। वहीं कोर्ट में मौजूद विधायक राजू सिहं ने कहा कि जिनकी (डॉ. अर्चना गुप्ता) मौत हुई, वह उनके बड़े भाई के दोस्त की पत्नी थीं और उन्हें भाभी की तरह मानता था। इस घटना में उनके अपने परिवार ने भी एक करीबी सदस्य को खोया है। मैंने कुोई जुर्म नहीं किया यह एक गलती थी।

कौन हैं बिहार विधायक राजु कमार सिंह?

विधायक राजू सिंह मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। उनकी गिनती बिहार के सीनियर नेताओं में होती है। उन्होंने पहले चुनाव साल 2010 में जनता दल यू के टिकट पर जीता था। इसके बाद साल 2015 में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पांच साल बाद 2020 में वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। लेकिन एक बार फिर 2025 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव जीते और विधायक हैं। वह राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, वहीं उनके पिता करीब 10 साल तक गांव के मुखिया रहे थे।

 

 

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