1984 सिख दंगा केस: सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप स्पेशल नहीं हैं

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पूर्व सांसद हैं और सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार आजीवन कारावास दी गई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि आप स्पेशल नहीं हैं।
 

Asianet News Hindi | Published : Sep 3, 2021 8:44 AM IST / Updated: Sep 03 2021, 02:19 PM IST

नई दिल्ली.  1984 के सिख दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इंकार कर दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया कि सज्जन कुमार की मेडिकल कंडिशन स्थिर है और सुधार हो रहा है। सज्जन कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि उनका इलाज सुपर VIP की तरह नहीं हो सकता।

 

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पूर्व सांसद हैं और सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार आजीवन कारावास दी गई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि आप स्पेशल नहीं हैं।

सेहत का हवाला देकर लगाई थी याचिका
दरअसल, उम्रकैद काट रहे सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जमानत याचिका के जवाब में सीबीआई की ओर से मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को मामले में उन्हें और अन्य को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से सज्जन कुमार आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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इंदिरा गांधी की मौत के बााद हुए थे दंगे
1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। इसके बाद दिल्ली में हुए दंगों हुए थे। इस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रह चुके सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी पाया था।

 

 

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