कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में मरने वाले व्यक्ति की मांगी रिपोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाए जिसकी यहां पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मौत हो गई।

Asianet News Hindi | Published : Feb 11, 2020 11:56 AM IST

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाए जिसकी यहां पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मौत हो गई।

राजकुमार साव की मौत सिंथी थाने में सोमवार को कथित तौर पर पूछताछ के दौरान बीमार पड़ने से हो गई। इसके बाद इलाके के निवासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर उससे हस्तक्षेप करने और घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की।

खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि

मुख्य न्यायाधीश टी. बी. एन. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 25 फरवरी को कार्रवाई रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता अभ्रतोष मजूमदार ने अदालत के समक्ष कहा कि पोस्टमार्टम मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार कराया जाना है और इसकी वीडियोग्राफी होगी। याचिकाकर्ता के वकील धीरज त्रिवेदी ने दावा किया कि स्थानीय पुलिस के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं और साव की मौत की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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