अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

Published : Mar 28, 2020, 07:25 PM IST
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस के चलते 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर तत्काल रिपोर्ट दायर करे  

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस के चलते 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर तत्काल रिपोर्ट दायर करे।

अदालत ने केंद्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से 30 मार्च तक ई-मेल के माध्यम से मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट दायर करने को कहा।

अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त ने एक निगरानी समिति भी गठित की और इसे अनाज तथा दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति के संबंध में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अदालत ने एक अधिवक्ता के पत्र का संज्ञान लिया जिसे याचिका के रूप में माना गया।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)

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