बिक्रम मजीठिया को फिर थोड़ी राहत: हाइकोर्ट ने तीन दिन के लिए गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जानें ये छूट दी

ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर तीन दिन के लिए रोक लगा दी है। अब पंजाब पुलिस तीन दिन तक मजीठिया को गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।

Asianet News Hindi | Published : Jan 25, 2022 11:16 AM IST / Updated: Jan 25 2022, 05:18 PM IST

चंडीगढ़। ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को एक बार फिर थोड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर तीन दिन के लिए रोक लगा दी है। अब पंजाब पुलिस तीन दिन तक मजीठिया को गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। हाइकोर्ट ने मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 3 दिन की छूट दी है। इससे पहले सुबह मोहाली पुलिस की टीम मजीठिया के अमृतसर स्थित घर पर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन यहां मजीठिया नहीं मिल सके थे।

बता दें कि सोमवार को हाइकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाइकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं और याची से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हाइकोर्ट ने 5 जनवरी को मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी थी, अब याचिका खारिज होने के चलते यह अंतरिम जमानत भी समाप्त हो गई थी। सोमवार को मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर 3 घंटे तक सुनवाई हुई। हाइकोर्ट ने लंबी बहस के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। 

बिक्रम पर 20 दिसंबर को ड्रग्स का केस दर्ज हुआ था
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मजीठिया ने इससे पहले मोहाली ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद मजीठिया ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। हाइकोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। मंगलवार को फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। 

चुनाव से पहले मुश्किल में अकाली दल
बिक्रम ने अमृतसर सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि अभी उन्होंने इस सीट से पर्चा नहीं भरा है। ना ही उनके नाम की घोषणा इस सीट से हुई है। विधानसभा चुनाव के बीच मजीठिया के खिलाफ आए कोर्ट के इस फैसले से अकाली दल को खासा झटका लगा है।

कैप्टन ने कार्रवाई को गलत बताया, कांग्रेस बोली- नशे के खिलाफ कार्रवाई
पंजाब पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर किया था। पंजाब में हाल ही में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ NDPS ऐक्ट की धारा 25/27A/29 में मोहाली में FIR दर्ज हुई थी। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने की वजह से बिक्रम मजीठिया का मामला काफी तूल पकड़े हुए है। कांग्रेस ने इसे नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बताया है। जबकि अकाली दल ने इसे बदले की कार्रवाई कहा है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मजीठिया के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। फिर भी सरकार उन्हें तंग कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। 

वकील से सलाह ले रहे मजीठिया
इधर, अकाली दल इस मामले को अब मतदाता के बीच भी उठा रही है। पार्टी की कोशिश है कि इस मामले में मतदाताओं की सहानुभूति जुटाई जाए। बहरहाल, मजीठिया की गिरफ्तारी पर तीन दिन की रोक उनके लिए इस वक्त कम से कम बड़ी राहत लेकर आई है। वह नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने एडवोकेट से सलाह मांगी है।

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