कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में पॉजिटिविटी रेट 0.4 प्रतिशत होने पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू को भी हटाने का आदेश दिया है। सोमवार से 100 लोग घर के अंदर और 200 लोगों के बाहर एकत्र होने की अनुमति मिल गई है।
चंड़ीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजनीतिक रैलियों या विरोध सभाओं में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना का आदेश दिया है। कैप्टन ने राज्य में पॉजिटिविटी रेट 0.4 प्रतिशत होने पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू को भी हटाने का आदेश दिया है। सोमवार से 100 लोग घर के अंदर और 200 लोगों के बाहर एकत्र होने की अनुमति मिल गई है।
खुलेंगे जिम, सिनेमा हॉल, रेस्तरां लेकिन होगी यह शर्त
पंजाब सरकार ने आदेश दिया है कि बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, संग्रहालय, चिडि़याघर आदि खोले जाएंगे लेकिन शर्त होगी कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम एक डोज लग चुकी हो।
बच्चों के स्कूल रहेंगे बंद
बच्चों के स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। लेकिन कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फिर से खुलेंगे। यहां भी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टॉफ व स्टूडेंट्स को कम से कम वैक्सीन की पहली डोज लगी होनी चाहिए।
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