क्या है बेअदबी और इसको लेकर क्या कहता है कानून? आखिर क्यों पंजाब में इसे लेकर लगातार हो रही हत्याएं

पंजाब में फरीदकोट जिले के कोटकपुरा में एक बार फिर बेअदबी का मामला सामने आया है। यहां आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदीप सिंह जब सुबह-सुबह अपनी दुकान के लिए निकला तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। बता दें कि पंजाब में पिछले कुछ सालों में बेअदबी के मामले तेजी से बढ़े हैं। 

Beadbi Case Punjab: पंजाब में फरीदकोट जिले के कोटकपुरा में एक बार फिर बेअदबी का मामला सामने आया है। यहां आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदीप सिंह जब सुबह-सुबह अपनी दुकान के लिए निकला तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। बता दें कि फरदीकोट के बरगाड़ी में बेअदबी का ये मामला 7 साल पहले 2015 में हुआ था। जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह फिलहाल जमानत पर था। बता दें कि पंजाब में पिछले कुछ सालों में बेअदबी को लेकर हत्या के मामले तेजी से बढ़े हैं। आखिर क्या है बेअदबी और इसे लेकर कब-कब की गई लोगों की हत्या। 

क्या है बेअदबी?
बेअदबी का सीधा मतलब अपमान से है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सारी शक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित कर दी थीं। यही कारण है कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को हमेशा के लिए अमर बताया गया है। ऐसे में गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों के पवित्र प्रतीकों का अपमान बेअदबी की श्रेणी में आता है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब के रखने वाली जगह को नुकसान पहुंचाने के साथ ही गुरुओं के बताए रास्ते या फिर इतिहास को बदलने का प्रयास करना भी बेअदबी है। गुरु गोविंद सिंह कृपाण रखते थे और पगड़ी पहनते थे। इसलिए सिख धर्म में इन दोनों चीजों को पवित्र माना गया है। इनसे छेड़छाड़ भी बेअदबी है। 

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बेअदबी को लेकर क्या है कानून?
- बेअदबी के केस में आईपीसी की धारा 295 और 295A के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। गुरुद्वारे या वहां से जुड़ी कोई पवित्र चीज को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। 
- इतना ही नहीं, अगर किसी ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से  बेअदबी की है, तो ऐसे में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। सिख समुदाय की डिमांड है कि बेअदबी के मामले में अपराधी को कम से कम 10 से 20 साल की कैद होनी चाहिए। 

कब-कब सामने आए बेअदबी के मामले : 
- 1 जून 2015 को फरीदकोट जिले के गांव बुर्ज जवाहर सिंहवाला के मुख्य गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों की चोरी और उसके बाद बेअदबी की घटना सामने आई। इसके चलते सिख समुदाय ने आंदोलन किया और बहबल गांव में हुई फायरिंग के दौरान 2 युवकों की मौत हुई। 

- 25 सितंबर, 2015 को बरगड़ी गांव में गुरुद्वारा साहिब के पास पोस्टर लगाकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन पोस्टरों में दावा किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप चोरी हुए, इसके पीछे डेरा सच्चा सौदा सिरसा का हाथ है। सिखों को खुली चुनौती दी गई। 12 अक्टूबर को फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के हिस्से मिले। 

- 25 फरवरी, 2017 को सतपाल शर्मा और उनके बेटे रमेश कुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये अहमदगढ़-लुधियाना रोड पर खन्ना जिले के जगेरा में डेरा की 'नाम चर्चा घर' कैंटीन चलाते थे। दोनों जब रात में कैंटीन बंद कर अपने घर के लिए निकल रहे थे, उसी वक्त हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। 

- 23 जून, 2019 को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मोहिंदरपाल बिट्टू की नाभा जेल में हत्या कर दी गई। वहीं एक और आरोपी मनोहरलाल की बठिंडा के भगतभाई का गांव में 20 नवंबर, 2022 को अज्ञात बाइक सवारों ने हत्या कर दी थी। मनोहर लाल के बेटे जतिंदर बीर पर बेअदबी के आरोप लगे थे। 

- 17 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा के सोनीपत में सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले दलित मजदूर लखबीर सिंह की बेअदबी के आरोप में धारदार हथियारों से काट कर हत्या कर दी गई। उसका एक हाथ काट दिया गया और उसके बाकी शरीर में भी गहरे घाव के निशान थे। 

- 18 दिसंबर, 2021 को अमृतसर में दरबार साहिब के प्रतिबंधित घेरे में एक युवक घुस गया, जिसके बाद निहंग सिखों ने उसकी जमकर पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। 

- 19 दिसबंर, 2021 को पंजाब के कपूरथला में एक शख्स पर निशान साहिब  की बेअदबी का आरोप लगा। उसकी भी जमकर पिटाई की गई, जिससे उसने दम तोड़ दिया। 

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