दीपावली बाद राजस्थान में फूटा कोरोना बम,यहीं मिले हैं देश के 6% मरीज, 1 दिन में 14 लोगों की मौत, धारा-144 लागू

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है। गहलोत ने कहा है कि सभी से अपील है कि इसका पालन करें। सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे।

जयपुर (Rajasthan) । दीपावली बाद राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। जिसे देखते हुए सभी जिलों में बीती रात 12 बजे से धारा 144 लागू कर दिया गया है। आंकड़ों पर नजर करें तो अब तक के रिकॉर्ड 2762 संक्रमित मरीज प्रदेशभर से मिले यही हैं, जो  रिकवर हुए 1993 रोगियों से 39 प्रतिशत ज्यादा बताई जा रही है। बता दें कि पिछले माह रिकवरी पॉजिटिव रोगियों से 58 प्रतिशत से अधिक चल रही थी। लेकिन, अब तक कुल संक्रमित 2,37,669 हो गए हैं। 

इन 14 जिलों में हुई एक-एक मौत
प्रदेश में शुक्रवार को फिर 14 जिलों में मौतें सामने आई। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, नागौर, सीकर और उदयपुर में 1-1 की मौत हुई। अब तक कुल 2130 लोगों की जान जा चुकी है।

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राजस्थान बना देश का 5वां राज्य 
अनुमान लगाया जा रहा है कि यही हाल रहा तो 25 नवंबर तक प्रदेश में 2.5 लाख और 12 दिसंबर को कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख पार पहुंच सकती है। इसी के साथ राजस्थान देश का 5वां सबसे तेज संक्रमित राज्य बन गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, प. बंगाल और केरल के बाद सर्वाधिक पॉजिटिव यहीं मिल रहे हैं।

सीएम ने की अपील
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है। गहलोत ने कहा है कि सभी से अपील है कि इसका पालन करें। सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे।

क्या है धारा-144 
किसी जिले में धारा-144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके बाद उस इलाके में यह धारा प्रभावी हो जाती है। किसी इलाके धारा-144 लागू होती है वहां 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को छोड़कर किसी के भी हथियार लाने और ले जाने पर रोक लग जाती है। लोगों का घर से बाहर घूमना प्रतिबंध हो जाता है। कोई भी यातायात धारा- 144 लगे रहने तक रोक दिया जाता है।

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