Agnipath Scheme: सीएम और 700 पुलिसकर्मी देखते रह गए, कांग्रेस की तिरंगा रैली में जमकर टूटे नियम

Published : Jun 19, 2022, 03:50 PM IST
Agnipath Scheme: सीएम और 700 पुलिसकर्मी देखते रह गए, कांग्रेस की तिरंगा रैली में जमकर टूटे नियम

सार

ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अनुसार दोपहिया सवार के हेलमेट नहीं पहनने पर करीब 500 रुपए का चालान है।  अग्निपथ स्कीम (agnipath scheme) के विरोध (agnipath scheme protest) में जयपुर शहर में निकाली गई कांग्रेस की रैली में जमकर नियम टूटे।

जयपुर. अग्निपथ स्कीम (agnipath scheme) के विरोध (agnipath scheme protest) में जयपुर शहर में निकाली गई कांग्रेस की रैली में जमकर नियम टूटे।  मुख्यमंत्री समेत कई विधायक, मंत्रियों और अन्य सीनियर नेताओं के साथ ही पुलिस अफसर भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन कोई भी इन नियमों को टूटने से नहीं रोक सका। जयपुर शहर यातायात नियमों के मामले में बेहद सख्त है लेकिन रविवार को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एक साथ पुलिस वालों के सामने नियम तोड़े। 

क्या-क्या नियम टूटे 
दरअसल, प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को जयपुर शहर समेत आसपास के कई शहरों के नेताओं को जयपुर शहर में बुलाया था। यहां तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में दुपहिया वाहनों पर बाइक रैली निकाली जानी थी।  मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने नियमों को नहीं तोड़ने की बात कही थी, लेकिन रैली में आने वाले लोगों ने मैं तो खुद हेलमेट पहना, न हीं बाइकों पर पीछे बैठे लोगों ने हेलमेट लगाया । कई जगह रेड लाइट भी जंप की गई तो कई जगह यातायात संबंधी अन्य नियम तोड़े गए। 

700 पुलिसकर्मी मौजूद रहे किसी ने नहीं की कार्रवाई 
दरअसल, यह रैली अमर जवान ज्योति से रवाना होकर जयपुर शहर के दर्जनों ट्रैफिक पॉइंट से निकलती हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय तक पहुंची थी। इस रैली के शुरू होने के साथ ही रैली के खत्म होने तक जयपुर शहर के थानों की पुलिस के साथ ही यातायात की पुलिस भी मौजूद रहे।  सभी प्वाइंट्स पर मिलाकर करीब 700 पुलिसकर्मी मौजूद थे।

कितने का चालान बनता है
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अनुसार दोपहिया सवार के हेलमेट नहीं पहनने पर करीब 500 रुपए का चालान है।  साथ में अगर पिछली सवारी भी हेलमेट नहीं पहनती है तो ऐसे में 1000 रुपए का चालान काटा जाता है।  रुपए नहीं देने पर लाइसेंस या अन्य सरकारी दस्तावेज नियम अनुसार जब्त किया जाता है।  बाद में जुर्माना देने के बाद यह दस्तावेज कोर्ट की मदद से छुड़ाया जाता है।

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