शराब कारोबारियों के लिए राजस्थान के CM गहलोत ने निकाले नए नियम, एक चूक और रद्द हो जाएगा लाइसेंस

राजस्थान के शराब कारोबारियों के लिए एक मुसीवत वाली खबर सामने आई है। अब नई गाइडलाइन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी कर दी है। जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अगर किसी भी ने इसका पालन नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

Arvind Raghuwanshi | Published : Jan 18, 2023 7:35 AM IST

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने शराब कारोबारियों के लिए नए नियम निकाल दिए हैं। मौखिक रुप से इस बारे में फिलहाल सूचना जारी कर दी गई है और अब जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सीएम का कहना है कि शहरों में तेजी से शराब की दुकानें और बार खुल रहे हैं जो कि बेहद गलत है। युवा पीढ़ी शराब की ओर जा रही है। भविष्य बर्बाद हो रहे हैं बच्चों के, ये सही नहीं है। उनका कहना है कि अब रात बारह बजे पहले होटल और रेस्टोरेंट की बार एवं रात आठ बजे तक शराब की दुकान बंद नहीं होगी तो सख्त  कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में पुलिस और आबकारी विभाग को एक्शन लेने के लिए कहा गया है। 

सीएम का ज्यादा फोकस पर युवा और महिलाएं...
दरअसल राजस्थान सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट लाने की तैयारी कर रही है। इस बजट का फोकस युवा और महिलाएं ज्यादा है। सीएम अपनी कई बैठकों में कह चुके हैं उनके टारगेट पर इस बार युवा वर्ग है, यानि युवा वर्ग के लिए बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है।
 
अब बात शराब की...
राजस्थान में इस साल सरकार का शराब से रेवेन्यू टारगेट पंद्रह हजार करोड रुपए है। जो इस साल मार्च में पूरा हो जाएगा। पंद्रह हजार करोड रुपए में से लगभग नब्बे फीसदी टारगेट सरकार ने पूरा भी कर लिया है। राजस्थान में शराब की सात हजार पांच सौ से ज्यादा दुकानें हैं। इनमें से करीब पंद्रह सौ से भी ज्यादा बार भी हैं। बार की संख्या हर साल बढ़ रही है। बार में रात को बारह बजे बाद भी शराब की बिक्री जारी रहती है। देर रात दो बजे तक भी राजस्थान में कई बार में शराब उपलब्ध रहती है। ऐसे में रात के समय अपराध बढ़ने के भी मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। अपराध और शराब को काबू करने के लिए अब सरकार नई तैयारी कर रही है।

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